COVID-19 मानदंड उल्लंघन की शिकायत करने के लिए 3 दिनों में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

23 April 2021 10:01 AM GMT

  • COVID-19 मानदंड उल्लंघन की शिकायत करने के लिए 3 दिनों में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने तीन दिनों के भीतर राज्य सरकार को एक शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) स्थापित करने का निर्देश दिया है, जिसके माध्यम से नागरिक COVID-19 नियमों के उल्लंघन, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के बारे में शिकायत कर सकते हैं।

    मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने लेट्ज़िटक फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,

    "हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को दूर करने के लिए नागरिकों को सक्षम करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाए ताकि राज्य स्तर और शहर स्तरीय समिति पर शिकायतों को देखा जा सके।"

    इसमें कहा गया है,

    "शिकायत तंत्र ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप या मीडिया के किसी अन्य रूप से शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करेगा। शिकायत निवारण तंत्र को आज से तीन दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाएगा और व्यापक प्रचार समाचार पत्रों और मीडिया में तंत्र की उपलब्धता के लिए दिया जाएगा। सूचना बीबीएमपी सहित सभी स्थानीय अधिकारियों के कार्यालयों में ऐसे तंत्र की उपलब्धता के बारे में प्रकाशित किया जाएगा। "

    अपने पिछले आदेश में अदालत ने कहा था,

    "स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार उन व्यक्तियों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है, जो मास्क के बारे में नियमों का पालन करने की जहमत नहीं उठाते, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, समूह बनाना आदि।

    तदनुसार, यह स्पष्ट किया गया था,

    "जहाँ तक धारा 5 की उपधारा 1 के तहत अपराध, (कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम) मास्क पहनने में विफलता और सोशल डिस्टेंसिंग न केवल आयोजकों/रैलियों के नेताओं आदि के संबंध में आकर्षित होती है, बल्कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो उसमें भाग लेता है और जो नकाब पहनने का उल्लंघन करते है और सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं बनाए रखता है, अपराध करता है।

    अदालत ने तब पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया था कि वे सभी पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ उन अधिकारियों को भी दिशानिर्देश जारी करें, जो कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 की धारा 10 की उपधारा 1 के तहत कंपाउंडिंग की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत, उक्त अधिनियम के दंड प्रावधान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

    अदालत ने डीजीपी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक टीम का गठन करने का भी निर्देश दिया था, जो उक्त अधिनियम के तहत अपराधों के पंजीकरण की निगरानी करेगा और उसकी जांच करेगा।

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