"दिल्ली एनसीटी को आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन का 100 मीट्रिक टन बफ़र स्टॉक बनाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

LiveLaw News Network

5 May 2021 10:23 AM GMT

  • दिल्ली एनसीटी को आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन का 100 मीट्रिक टन बफ़र स्टॉक बनाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को दिल्ली एनसीटी और उसके आस-पास के क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर 100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का बफर स्टॉक स्थापित करने का निर्देश दिया।

    न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस संबंध में अगले 3 दिनों में कदम उठाए जाने चाहिए।

    एमिकस क्यूरी राजशेखर राव ने कोर्ट को आपूर्तिकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा से अवगत कराते हुए कहा कि वर्तमान बुनियादी ढांचा उन्हें प्रति दिन 480 से 520 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की अनुमति देता है, इससे ज्यादा नहीं।

    इसके अलावा, राव ने यह भी कहा कि यह केंद्र सरकार के लिए जरूरी है कि वह GNCTD के साथ मिलकर ऑक्सीजन के बफर स्टॉक को आपातकालीन उपयोग के लिए तैयार करे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विषम परिस्थितियों में भी आपूर्ति लाइनें काम करती रहें।

    पूर्वोक्त सबमिशन में मेरिट का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचाराधीन 30 अप्रैल की तारीख के आदेश से पहले ही एक निर्देश जारी किया जा चुका है।

    इस तरह से आदेश दिए जाने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया:

    "इसलिए, हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि GNCTD के सहयोग से दिल्ली एनसीटी में एलएमओ के 100 मीट्रिक टन के बफर स्टॉक की स्थापना की जाए या पड़ोसी क्षेत्रों में दिल्ली के एनसीटी को आपूर्ति के लिए इस संबंध में कदम उठाया जाए। अगले 3 दिनों में 100 मीट्रिक टन एलएमओ के बफर स्टॉक का निर्माण किया जाएगा।"

    यह नोट करना उचित है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 30 अप्रैल के आदेश में इस प्रकार निर्देशित किया:

    "इसलिए, हम केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन के बफर स्टॉक को तैयार करने का निर्देश देते हैं ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में आपूर्ति की जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी आपूर्ति लाइनें काम करती रहें, आपातकालीन स्टॉक का स्थान विकेंद्रीकृत किया जाएगा। अगर किसी भी कारण से किसी भी अस्पताल में सामान्य आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, तो ऑक्सीजन तुरंत उपलब्ध हो। आपातकालीन स्टॉक अगले चार दिनों के भीतर बनाए जाएंगे। आपातकालीन स्टॉक की पुन: निगरानी भी वास्तविक समय के आधार पर वर्चुअल कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाएगी। प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के साथ सक्रिय परामर्श किया जाए। यह दिन-प्रतिदिन के आवंटन के अतिरिक्त है।"

    सुनवाई के दौरान, पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप दिल्ली सरकार को 700MT प्रति दिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में आश्वासन को पूरा करने में अपनी विफलता के लिए केंद्र को फटकार लगाई।

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