'गंभीर भ्रष्ट आचरण': कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया

Shahadat

9 Jun 2022 6:30 PM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसी को 15 जून को एक बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को याचिकाकर्ता ने अवगत कराया कि राज्य के पूर्व मंत्री और आईपीएस अधिकारी उपेंद्र नाथ विश्वास ने बगदा, उत्तर 24 परगना के चंदन मंडल को कथित तौर पर पैसे के बदले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नौकरी देने के लिए नामित किया था। संयोग से उपेंद्र नाथ विश्वास सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त निदेशक हैं। यह आगे आरोप लगाया गया कि मंडल पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री के साथ मिला हुआ है।

    सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कोर्ट ने रेखांकित किया,

    "एक जिम्मेदार व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, इस न्यायालय के समक्ष आया है, जो कोई और नहीं बल्कि सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त निदेशक और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। मैं मानता हूं कि इस पहलू की सीबीआई द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। इस तरह की जांच तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। इस राज्य की पुलिस वैसे तो बहुत कुशल है लेकिन सत्ता में कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित है, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। पुलिस प्राधिकरण के प्रति बिना कोई अनादर दिखाए मैं मानता हूं कि सीबीआई मामले की जांच करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है।"

    आगे यह भी कहा गया कि सीबीआई के पास आरोपी चंदन मंडल को बुलाने और पूछताछ करने का पूरा अधिकार होगा। वहीं पूर्व राज्य मंत्री उपेंद्र नाथ विश्वास को भी निर्देश दिया गया कि वह नौकरी बेचने के घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई को पूरा सहयोग करे, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

    तदनुसार, सीबीआई को 15 जून को होने वाली सुनवाई की अगली तारीख पर सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल: सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Cal) 229

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