आपराधिक पृष्ठभूमि वाले रिटायर्ड पुलिस सुपरिटेंडेंट को आईपीएस कैडर देने के खिलाफ सीनियर जर्नालिस्ट ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
Shahadat
15 July 2022 10:39 AM IST
सीनियर जर्नालिस्ट जी. विपिनन ने केरल कैडर के रिटायर्ड पुलिस सुपरिटेंडेंट अब्दुल रशीद को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), केरल कैडर प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सीनियर जर्नालिस्ट ने अपनी याचिका में कहा कि रिटायर्ड पुलिस सुपरिटेंडेंट की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना उन्हें आईपीएस कैडर दिया जाना म.प्र. राज्य और अन्य बनाम प्रवेश खान मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
एडवोकेट सी. उन्नीकृष्णन के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, 2008 में सेल्स टैक्स इंटेलिजेंस के अधिकारी द्वारा धन के दुरुपयोग के खिलाफ मीडिया रिपोर्ट्स के लिए याचिकाकर्ता पर बेरहमी से हमला किया गया और उसे गंभीर रूप से आहत किया गया। उक्त अधिकारी प्रतिवादी का घनिष्ठ मित्र है और प्रतिवादी के कहने पर उसके खिलाफ मामला बंद कर दिया गया।
इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि जर्नालिस्ट उन्नीथन की हत्या के प्रयास के आरोप में प्रतिवादी 90 दिनों से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में था, और आपराधिक मामले से उसे बरी करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं अभी भी लंबित हैं।
हालांकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने कोई सकारात्मक आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
एडवोकेट सी उन्नीकृष्णन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी राज्य से अखंडता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कामयाब रहा, भले ही उसका मामला कई बार अयोग्य के रूप में खारिज कर दिया गया था। इसके बावजूद, यूपीएससी और भारतीय पुलिस सेवा में चयन के लिए अनुभाग समिति प्रतिवादी को उसके पूर्ववृत्त की अनदेखी करते हुए आईपीसी प्रदान करने के लिए आगे बढ़ रही है।
इस डर से कि अगर उसे पुलिस शक्ति दी जाती है तो प्रतिवादी फिर से हमला कर सकता है, साथ ही राष्ट्र की सुरक्षा के हित में भी याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
एमपी राज्य और अन्य बनाम प्रवेश खान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति पुलिस सेवा में भर्ती होने के योग्य नहीं होगा। भले ही उसे बरी कर दिया गया हो। इसके बावजूद, यह नहीं माना जा सकता कि वह पूरी तरह से बरी हो गया है।
केस टाइटल: जी विपिनन बनाम भारत संघ और अन्य।