बच्चे द्वारा उपेक्षित होने पर सीनियर सिटीजन संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, 'प्यार और स्नेह' स्थानांतरण के लिए विचाराधीन है: मद्रास हाईकोर्ट

Shahadat

11 Sep 2023 8:27 AM GMT

  • बच्चे द्वारा उपेक्षित होने पर सीनियर सिटीजन संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्यार और स्नेह स्थानांतरण के लिए विचाराधीन है: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) की धारा 23(1) में प्रयुक्त वाक्यांश 'शर्त के अधीन' को समग्र रूप से सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण के लिए निहित शर्त के रूप में समझा जाना चाहिए।

    एक्ट की धारा 23(1) के अनुसार, जहां किसी भी सीनियर सिटीजन ने इस एक्ट के प्रारंभ होने के बाद अपनी संपत्ति गिफ्ट या अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरित की है, इस शर्त के अधीन है कि जिस व्यक्ति को संपत्ति हस्तानान्तरित की गई है वह हस्तांतरक को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा। यदि संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति (transferee) ऐसी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार करता है, या विफल रहता है तो संपत्ति का उक्त हस्तांतरण धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के तहत किया गया माना जाएगा और हस्तांतरक के पास यह विकल्प होगा कि ट्रिब्यूनल के माध्यम से इसे शून्य घोषित कर दिया जाये।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि शर्त के अधीन वाक्यांश का अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि गिफ्ट या सेटलमेंट डीड में स्पष्ट शर्त होनी चाहिए, बल्कि निहित शर्त होनी चाहिए। ऐसी शर्त का कोई भी उल्लंघन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त होगा।

    अदालत ने कहा,

    "वाक्यांश "इस शर्त के अधीन है कि स्थानांतरितकर्ता बुनियादी सुविधाएं मुहैय्या करेगा" का अर्थ यह नहीं है कि गिफ्ट या सेटलमेंट डीड में स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शर्त शामिल होनी चाहिए। एक्ट की धारा 23(1) में नियोजित शर्त के अधीन को बाद के वाक्यांश के संदर्भ में समग्र रूप से समझा जाना चाहिए। अर्थात, "धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव द्वारा किया गया माना जाता है।" दोनों वाक्यांश इस बात को बढ़ावा देंगे कि डीमिंग क्लॉज पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे यह राय बनाई जा सके कि वाक्यांश "शर्त के अधीन" सीनियर सिटीजन को बनाए रखने के लिए निहित शर्त है और सीनियर सिटीजन द्वारा निष्पादित गिफ्ट या सेटलमेंट डीड रद्द करने के लिए इस शर्त का कोई भी उल्लंघन एक्ट की धारा 23(1) को लागू करने के उद्देश्य से पर्याप्त होगा।“

    अदालत ने कहा कि "प्यार और स्नेह" अंतर्निहित शर्त है। इसे गिफ्ट या सेटलमेंट डीड निष्पादित करने के लिए विचार के रूप में समझा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि किसी सीनियर सिटीजन की शिकायत को केवल इस आधार पर खारिज करने के लिए एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है कि कोई स्पष्ट शर्त नहीं थी।

    अदालत ने कहा,

    “इसलिए प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक्ट की धारा 23 का दुरुपयोग सीनियर सिटीजन द्वारा दायर शिकायत इस आधार पर खारिज करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता कि सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण के लिए कोई स्पष्ट शर्त नहीं है। यहां तक कि दस्तावेज़ में किसी स्पष्ट शर्त के अभाव में भी "प्यार और स्नेह" गिफ्ट या सेटलमेंट डीड के निष्पादन के लिए प्रतिफल है। ऐसा प्रेम और स्नेह महत्वहीन विचार बन जाता है और इनका कोई भी उल्लंघन एक्ट की धारा 23(1) को लागू करने का आधार है।“

    इस फैसले के साथ मद्रास हाईकोर्ट ने अब सुदेश छिकारा बनाम रामती देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 केवल तभी लागू होगी जब संपत्ति का हस्तांतरण किया जाएगा। सीनियर सिटीजन द्वारा उसे बुनियादी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने की शर्त रखी गई थी। उपरोक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अक्सर सीनियर सिटीजन द्वारा स्थानांतरण प्यार और स्नेह से किए जाते है, और जब यह आरोप लगाया जाता है कि स्थानांतरण में एक्ट की धारा 23 की उप-धारा (1) में उल्लिखित शर्तें जुड़ी हुई हैं तो ऐसी शर्तों का अस्तित्व ट्रिब्यूनल के समक्ष स्थापित किया जाना चाहिए।

    उपरोक्त दृष्टिकोण एस सेल्वराज सिम्पसन बनाम जिला कलेक्टर और अन्य मामले में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा भी लिया गया, जिसमें यह माना गया कि जब भरण-पोषण के लिए विशिष्ट क्लॉज डीड में अनुपस्थित है तो उस आधार पर दस्तावेज़ रद्द करने के लिए आवेदन को सुनवाई योग्य नहीं माना जा सकता।

    इस मामले में अदालत राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा सेटलमेंट डीड रद्द करने के खिलाफ बेटे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेटे ने दावा किया कि उसके वृद्ध माता-पिता उसके साथ रहते थे और वह उनके पक्ष में सेटलमेंट डीड निष्पादित करने के बाद उनकी देखभाल कर रहा था। उसने यह भी तर्क दिया कि सेटलमेंट डीड में कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। ऐसी शर्त के अभाव में सेटलमेंट डीड रद्द करना एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन है।

    हालांकि, मां ने प्रस्तुत किया कि उसने प्यार और स्नेह के कारण अपने बड़े बेटे के पक्ष में सेटलमेंट डीड निष्पादित किया था। उसने यह इस आशा के साथ किया था कि वह उसका और उसके पति का भरण-पोषण करेगा, लेकिन वह अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफल रहा और एक झटके में माता-पिता को छोड़ दिया।

    मां ने कहा कि अब उनका भरण-पोषण उनकी बेटी द्वारा किया जा रहा है और वह अपने और अपने पति के इलाज का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि वे दोनों पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। इस प्रकार, उनके जीवन की रक्षा करने और मेडिकल खर्चों को पूरा करने के लिए राजस्व मंडल अधिकारी ने जांच की और सेटलमेंट डीड रद्द कर दिया।

    अदालत ने कहा कि जब माता-पिता उम्मीद के साथ अपने बच्चों के पक्ष में संपत्तियों का निपटान करने का निर्णय लेते हैं कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे तो समझौते के अर्थ में प्यार और स्नेह दोनों ही विचार एक्ट की धारा 23(1) के तहत निहित शर्त हैं। इस प्रकार, जब भी बाद में उनके बच्चों द्वारा माता-पिता का भरण-पोषण नहीं किया जाता तो अधिकारियों को समझौते को अमान्य घोषित करने का अधिकार दिया गया।

    अदालत ने कहा,

    “यदि माता-पिता संपत्ति का निपटान बेटे या बेटी के पक्ष में करने का निर्णय लेते हैं तो वे ऐसा केवल प्यार, स्नेह और आशा के साथ कर रहे हैं कि बुढ़ापे में बेटा या बेटी उनकी देखभाल करेंगे। इस प्रकार, प्रेम और स्नेह एक्ट की धारा 23(1) के अर्थ के अंतर्गत विचार और निहित शर्त है। बाद में सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण न करने पर एक्ट की धारा 23(1) लागू होगी और अधिकारियों को ऐसी परिस्थितियों में दस्तावेज़ को अमान्य घोषित करने का अधिकार है।”

    इस प्रकार, अदालत ने पाया कि गिफ्ट या सेटलमेंट डीड के निष्पादन से पहले और बाद में स्थानांतरित व्यक्ति का आचरण एक्ट की धारा 23 के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान मामले में सेटलमेंट डीड में दी गई बातों को देखते हुए अदालत इस बात से संतुष्ट थी कि मां ने इसे बेटे के प्रति प्यार और स्नेह के कारण इस स्वाभाविक उम्मीद के साथ निष्पादित किया कि वह उसकी देखभाल करेगा, जो वह करने में विफल रहा।

    इस प्रकार, अदालत ने पाया कि मां जिला कलेक्टर और राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा दी गई राहत की हकदार है और पारित आदेश में कोई कमजोरी या विकृति नहीं है।

    याचिकाकर्ता के वकील: के.सुधाकर और प्रतिवादियों के वकील: टी. वेंकटेश कुमार विशेष सरकारी वकील, एन. मनोकरण

    केस टाइटल: मोहम्मद दयान बनाम जिला कलेक्टर और अन्य

    केस नंबर: 2022 का WP नंबर 28190

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