सीनियर एएजी ने जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के समक्ष अपने आचरण के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए 'बेहतर हलफनामा' दाखिल करने के लिए समय मांगा

Brij Nandan

14 Feb 2023 1:45 PM IST

  • सीनियर एएजी ने जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के समक्ष अपने आचरण के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एआर मलिक, जिला आयुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी), अनंतनाग को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें अधिकारी की गलत पहचान के संबंध में अदालत से बिना शर्त माफी मांगी गई थी।

    जस्टिस वसीम सादिक नर्गल की पीठ ने अधिकारियों के साथ एएजी को एक सप्ताह के भीतर अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 28 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।

    बेंच द्वारा डीसी और एडीसी अनंतनाग दोनों के बयान दर्ज करने के बाद निर्देश पारित किए गए, जो सीनियर एएजी द्वारा दायर हलफनामे के विपरीत थे।

    सीनियर एएजी ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगने के लिए एक बेहतर हलफनामा दायर करने का एक और मौका मांगा।

    उन्होंने आगे कहा कि दोनों अधिकारियों को अदालत से बिना शर्त माफी मांगने का हलफनामा दायर करने की भी अनुमति दी जा सकती है।

    जस्टिस नर्गल ने कहा,

    "एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामे दायर किया जाए।“

    इससे पहले, अदालत ने 06 फरवरी को डीसी अनंतनाग की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की थी, जो उनके द्वारा पारित बेदखली आदेश को चुनौती देने वाली याचिका से संबंधित मामले में जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहे थे।

    हालांकि, उस दिन, डीसी अनंतनाग के बजाय, एडीसी, अनंतनाग, अदालत के सामने पेश हुए थे। कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य की जानकारी उसे नहीं दी गई थी। इसने एडीसी, अनंतनाग की पहचान छुपाकर और उसे डीसी के रूप में पेश करके अदालत को "जानबूझकर गुमराह करने" के लिए अधिकारियों और एएजी को फटकार लगाई थी।

    मामले में एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करते हुए मलिक ने दावा किया कि उन्होंने वास्तव में अदालत को सूचित किया था कि एडीसी रिकॉर्ड के साथ मौजूद हैं क्योंकि जिला आयुक्त जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा शुरू किए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान में कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपट रहे हैं।

    सीनियर एएजी ने अपने हलफनामे में कहा,

    "मैंने कोर्ट में दो बार निवेदन किया था कि 06-02-2023 को अपर उपायुक्त कोर्ट में मौजूद हैं और इस मामले पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने अधिकारी को बुलाया और उस समय भी कोर्ट को प्रस्तुत किया गया था कि अधिकारी प्रथम अतिरिक्त उपायुक्त अनंतनाग हैं।"

    मलिक ने आगे कहा था कि अधिकारी की पहचान छिपाने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कोई कारण नहीं था कि उपायुक्त अपनी उपस्थिति से बच सकें। इन सभी प्रस्तुतियों के बावजूद, अगर कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, कोई संवादहीनता है, तो वह दो आधिकारिक प्रतिवादियों के साथ बिना शर्त माफी मांगते हैं।

    केस टाइटल: मोहम्मद शफी नाइकू बनाम डीएम अनंतनाग व अन्य

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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