आईपीसी की धारा 498-ए कहीं भी नहीं कहती कि यह केवल वैध विवाह को कवर करती है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
Avanish Pathak
7 Jan 2023 8:41 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आईपीसी की धारा 498-ए के प्रावधान के तहत न केवल वैध विवाह बल्कि विवाह के अन्य रूप भी शामिल किए गए हैं।
धारा 498-ए आईपीसी की भाषा की व्याख्या करते हुए जस्टिस नंदिता दुबे ने कहा,
हालांकि यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 4 पहले से शादीशुदा थी और जब उसने याचिकाकर्ता के साथ दूसरी शादी की थी, तब उसकी पति जीवित थी। हालांकि, आईपीसी की धारा 498-ए में 'वैध विवाह' शब्द का कोई संकेत नहीं है। इसमें प्रयुक्त भाषा 'पति या पति का रिश्तेदार' है। ये शब्द न केवल उन लोगों को शामिल करते हैं जो वैध रूप से विवाहित हैं, बल्कि वे भी जो किसी न किसी रूप में विवाह कर चुके हैं....।
मामला
मामले के तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता एक पुलिस कांस्टेबल था। अभियोजन के अनुसार, याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता/अभियोजक को उसके पति को खोजने में मदद कर रहा था, जो अपने बेटे के साथ चला गया था। बाद में, याचिकाकर्ता और अभियोजक ने शादी कर ली। हालांकि, कुछ समय बाद, याचिकाकर्ता और उसकी मां ने अभियोजक के साथ अच्छा व्यवहार करने से इनकार कर दिया और इसलिए उसने आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की। उसी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसे अभियोजक द्वारा बताया गया था कि वह अविवाहित थी और उनकी शादी के बाद ही उसे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा थी। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त तथ्य के कारण, उनकी शादी शुरू से ही शून्य थी और इसलिए, आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध नहीं बनता था। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अपनी शादी को शून्य घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन भी दिया था। इस प्रकार, उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर जाए।
इसके विपरीत, राज्य ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ क्रूरता का मामला बनता है। यह आगे तर्क दिया गया कि जब तक एक सक्षम अदालत द्वारा उनकी शादी को भंग नहीं किया जाता है, तब तक अभियोजक कानूनी रूप से विवाहित पत्नी बनी रहेगी।
पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करते हुए, न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा धारा 498-ए की व्याख्या से सहमत नहीं था। यह नोट किया गया कि प्रावधान वैध विवाह और अन्यथा के बीच अंतर नहीं करता है।
कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया क्योंकि यह अभी भी जांच के दायरे में है। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह माना गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है और तदनुसार, याचिका खारिज कर दी जाती है।
केस टाइटल: अभिषेक सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य