[धारा 43डी(2) यूएपीए] क्या अभियुक्त रिमांड विस्तार के समय लोक अभियोजक की रिपोर्ट की कॉपी का हकदार है? दिल्ली हाईकोर्ट फैसला करेगा

Avanish Pathak

20 Oct 2022 5:40 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यह तय करने का फैसला किया है कि किसी आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा 90 दिनों की प्रारंभिक अवधि से परे, 90 दिनों की एक और अवधि के लिए रिमांड के विस्तार के समय गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43 डी (2) के तहत सरकारी अभियोजक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए।

    धारा 43डी(2) के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां 90 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है, अदालत आरोपी की नजरबंदी की अवधि 180 दिनों तक बढ़ा सकती है। अदालत लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर जांच की प्रगति और प्रावधान के अनुसार 90 दिनों की अवधि से परे आरोपी की हिरासत के विशिष्ट कारणों का संकेत देने पर ऐसा कर सकती है।

    जस्टिस मुक्ता गुप्ता और ज‌स्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने यूएपीए की धारा 43 डी (2) (बी) के तहत रिमांड के विस्तार को चुनौती देने वाली पांच अपीलों के एक समूह में कानून के तीन सवालों को तय किया।

    तैयार किए गए कानून के प्रश्न इस प्रकार हैं:

    -क्या यूएपीए की धारा 43डी(2) के तहत न्यायाधीश द्वारा 90 दिनों की रिमांड की अवधि के विस्तार के समय, लोक अभियोजक की रिपोर्ट की एक प्रति आरोपी को प्रदान की जाए?

    -क्या 90 दिनों की और अवधि के लिए रिमांड के विस्तार के स्तर पर, लोक अभियोजक की रिपोर्ट को तीन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए अर्थात जांच की प्रगति, क्या आगे की जांच की आवश्यकता है और क्या अगले 90 दिनों तक आगे की जांच के लिए अभियुक्त को निरंतर हिरासत में रखा जाना जरूरी है?

    -क्या विद्वान विशेष अदालत एक बार में 90 दिनों की प्रारंभिक अवधि से आगे 90 दिनों के लिए रिमांड का विस्तार दे सकती है या उक्त रिमांड जांच की आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए ताकि अगले 90 दिनों में जांच की प्रगति की निगरानी की जा सके?

    अपीलकर्ताओं की ओर से लिखित दलीलें दायर करने के लिए पेश होने वाले वकील को समय देते हुए, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह पहले कानून के सवालों को तय करेगी और फिर योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई करेगी।

    अब इस मामले की सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

    अपील के बारे में

    जीशान कमर द्वारा दायर एक याचिका में तर्क दिया गया है कि यूएपीए की धारा 43डी (2)(बी) का प्रावधान 90 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करने की असंभवता की दहलीज स्थापित करता है।

    याचिका उनके मामले में यूएपीए की धारा 43 डी (2) (बी) के तहत विस्तार देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देती है। कमर को पिछले साल सितंबर में उत्तर प्रदेश में उनके आवास से एक कथित आतंकी मॉड्यूल के अस्तित्व से संबंधित एक एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था।

    एक अन्य याचिका कश्मीर स्थित फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट मो मनन डार ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसने जांच पूरी करने के लिए यूएपीए की धारा 43 डी (2) के तहत 90 दिनों का विस्तार दिया।

    याचिका में सीआरपीसी की धारा 167 (1) के तहत डार को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा करने के लिए परिणामी निर्देश भी मांगा गया है, क्योंकि जांच एजेंसी उसकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रही।

    डार के अलावा, तीन अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों ने इसी तरह की अपील दायर की है जो बैच का हिस्सा हैं। अपीलकर्ता जीशान कमर की ओर से एडवोकेट शाहरुख आलम पेश हुए। अन्य अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता तारा नरूला और तमन्ना पंकज द्वारा किया जाता है।

    टाइटल: मो मनन डार बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य जुड़े मामले

    Next Story