धारा 377 आईपीसी तब भी आकर्षित होती है, जब योनि के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में यौन इरादे से पेनेट्रेशन होता है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

7 March 2022 2:28 PM IST

  • धारा 377 आईपीसी तब भी आकर्षित होती है, जब योनि के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में यौन इरादे से पेनेट्रेशन होता है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    Punjab & Haryana High court

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ‌हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के दायरे को‌ विस्तृत करते हुए माना है कि यह अपराध उस स्थिति में भी आकर्षित होता है, जहां यौन इरादे से किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अन्य भाग में भी पेनेट्रेशन किया जाता है।

    जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि धारा 375 आईपीसी (बलात्कार/ लिंग-योनि प्रवेश) के तहत जो विचार किया गया है, उसके अलावा यौन इरादे से शरीर के किसी हिस्‍से में प्रवेश की स्थिति में धारा 377 आकर्षित होती है।

    उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि केवल इसलिए कि पीड़ित व्यक्ति पर कोई चोट या हिंसा का निशान नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह प्रावधान 'कार्नल इंटरकोर्स' (एक शब्द, जिसे न्यायालय ने अपने फैसले में समझाया है) के मामले में आकर्षित नहीं होगा।

    मामला

    तीन नाबालिग लड़कों ने अपने खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दर्ज मामले में पारित दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। उन्हें आठ साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का दोषी पाया गया था।

    हाईकोर्ट के समक्ष, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के वकील ने तर्क दिया कि 8 वर्षीय पीड़िता ने कभी भी व्यभिचार के बारे में बयान नहीं दिया था और केवल यह कहा था कि कानून का उल्‍लंघन करने वालो बच्‍चों ने उसके साथ 'गलत/बुरा कृत्य' किया था।

    न्यायालय के समक्ष उन्होंने प्राथमिक निवेदन दिया था कि बिना किसी देरी के किए गए चिकित्सा परीक्षण में, पीड़ित के शरीर या कपड़ों पर चोट या वीर्य या स्पर्मेटोजोआ का कोई बाहरी निशान नहीं पाया गया था, और इसलिए यह तर्क दिया गया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता के साथ जबरन संबंध बनाए गए थे या उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया गया था।

    इस प्रकार, यह तर्क दिया गया था कि आईपीसी की धारा 377 के तहत दर्ज दोषसिद्धि का निष्कर्ष गलत था। इसी तरह के तर्क पोक्सो अधिनियम (गंभीर यौन हमला) की धारा 10 के संबंध में दिए गए थे।

    टिप्पणियां

    धारा 377 आईपीसी के दायरे से निपटने के दौरान, न्यायालय ने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि चूंकि विधायिका ने धारा 377 में "पेनेट्रेटिव इंटरकोर्स" या "सेक्सुअल इंटरकोर्स" के खिलाफ "कार्नल इंटरकोर्स" वाक्यांश का इस्तेमाल किया था, इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 377 के तहत विचार किया गया अपराध "संभोग" के तहत विचार किए गए अपराध से अलग है।

    इसके अलावा, यह स्पष्ट करने के प्रयास में कि 'संभोग' शब्द का क्या अर्थ है, कोर्ट ने यह भी देखा कि यह निर्धारित करने के लिए कि संभोग है या नहीं, जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है वह यह है कि क्या कम से कम विजिटिंग ऑर्गन अंग आंशिक रूप से एक विजिटिंग ऑर्गनिज्‍म द्वारा ढंका हुआ है या नहीं।

    इस संबंध में, कमल बनाम राज्य (दिल्ली हाईकोर्ट) और केरल राज्य बनाम कुंडुमकारा गोविंदम के मामलों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने आगे कहा, "कार्नल इंटरकोर्स" की समझ के अनुसार, यह स्पष्ट है कि धारा 377 को आकर्षित करने के लिए विचाराधीन कृत्य को कामुकता के साथ करना होगा और इसमें लिंग-योनि के अलावा अन्य पेनेट्रेशन शामिल होना चाहिए।"

    कमल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि नीचे दी गई सभी सामग्रियों का जवाब देने वाला कोई भी शारीरिक कार्य आईपीसी की धारा 377 में कार्नल इंटरकोर्स संभोग है-

    -इसे कामुकता के साथ होगा यानि यह शारीरिक होना चाहिए;

    -व्यक्तियों के बीच संभोग होना चाहिए, इसे केवल मानव-से-मानव संभोग तक सीमित किए बिना;

    -इसमें लिंग-योनि प्रवेश के अलावा अन्य प्रवेश शामिल होना चाहिए, क्योंकि धारा 377 की प्रकृति, इरादे और उद्देश्य से अप्राकृतिक कृत्य का उल्लेख होना चाहिए....

    इसके अलावा, कुंडुमकारा गोविंदम मामले में केरल हाईकोर्ट ने माना था कि जांघों के बीच संभोग करना शारीरिक संभोग है। इसलिए पुरुष अंग को दूसरे की जांघों के बीच डालकर संभोग करना एक अप्राकृतिक अपराध है।

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग की ओर से पेश वकील की व्याख्या को खारिज कर दिया कि धारा 377 आईपीसी केवल उस स्थिति में आकर्षित होती है जहां गुदा प्रवेश हो।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पीड़िता के शरीर के चारों ओर चोट के किसी बाहरी निशान के अभाव में दोषसिद्धि गलत है और माना कि निचली अदालत का निष्कर्ष ठीक था।

    केस शीर्षक- अंकित और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

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