धारा 205 CrPC: अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश के लिए मजिस्ट्रेट यांत्रिक रूप से शर्तें नहीं लगा सकता: कलकत्ता उच्च न्यायालय

LiveLaw News Network

20 July 2021 11:26 AM GMT

  • धारा 205 CrPC: अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश के लिए मजिस्ट्रेट यांत्रिक रूप से शर्तें नहीं लगा सकता: कलकत्ता उच्च न्यायालय

    Calcutta High Court 

    कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को उपलब्ध कराने के आदेश के लिए मजिस्ट्रेट यांत्रिक रूप से शर्तें नहीं लगा सकता है।

    यह देखा गया कि मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय केवल यह उल्लेख किया था कि कुछ तथ्य हैं, जिन्हें केवल आरोपी व्यक्ति ही समझा सकता हैं, और वे तथ्य केवल उनकी जानकारी में हैं, और इस तरह, उनकी उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है।

    हालांकि, वह यांत्रिक प्रतीत होता है, जब आरोपी व्यक्ति की याचिका उसके वकील के माध्यम से दर्ज की जा सकती है और CrPC की धारा 313 के तहत उसकी परीक्षा भी संहिता की धारा 313(5) के अनुसार आयोजित की जा सकती है, जिसमें प्रावधान है कि अदालत आरोपी को धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति दी जा सकती है।

    मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता ने CrPC की धारा 205 के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 और 141 के तहत कार्यवाही के दौरान अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। मजिस्ट्रेट ने 15 फरवरी, 2017 के आदेश के तहत आवेदन की अनुमति दी थी लेकिन याचिकाकर्ता को CrPC की धारा 251 और 313 के तहत व्यक्तिगत रूप से परीक्षा के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया था। बाद में सत्र न्यायालय ने इसकी पुष्टि की।

    उक्त आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में वर्तमान याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय दोनों ने CrPC की धारा 205 के दायरे की सराहना नहीं की और व्यक्तिगत रूप से पेश होने की वकालत करते हुए यांत्रिक रूप से शर्तें लगाईं।

    याचिकाकर्ता की दलीलों का समर्थन करते हुए जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा, "विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 और 251 के तहत परीक्षा के समय याचिकाकर्ता की उपस्थिति क्यों आवश्यक थी, इसका कोई कारण बताया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने केवल यह उल्लेख किया है कि कुछ तथ्य हैं, जिन्हें केवल अभियुक्तों द्वारा ही समझाया जा सकता है, और वे तथ्य केवल उनकी जानकारी में हैं, और इसलिए, उनकी उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। मेरे विचार में, विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश को नहीं कहा जा सकता है कि यह धारा 251 के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत परीक्षा के समय याचिकाकर्ता की उपस्थिति को उचित ठहराने के लिए एक सकारण आदेश है।"

    न्यायालय ने विवेक बाजोरिया बनाम राज्य में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले और शालीन खेमानी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें न्यायालयों ने CrPC की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट को रोकने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया है कि न्यायालय को हमेशा ठोस कारण बताना चाहिए और इस तरह के विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए।

    तदनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए बुलाए बिना मजिस्ट्रेट को अपने वकील के माध्यम से याचिकाकर्ता की याचिका को रिकॉर्ड करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया। हालांकि, यदि संबंधित वकील कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित रहता है, तो मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 205 के तहत दी गई छूट को वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

    केस शीर्षक: संजय जैन बनाम राज्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story