सीपीसी की धारा 115 | अंतरिम निषेधाज्ञा देने के आदेश के विरुद्ध सिविल पुनर्विचार नहीं होगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Shahadat

4 May 2023 10:00 AM IST

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    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में पाया कि सीपीसी आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ कोई भी सिविल पुनर्विचार नहीं होगा।

    जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की पीठ ने कहा,

    सीपीसी की धारा 115 के पहले परंतुक के संशोधित प्रावधानों के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ सिविल पुनर्विचार गलत नहीं होगा ... वर्तमान मामले में चूंकि सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 के तहत प्रथम अपीलीय अदालत, यानी 10वें जिला न्यायाधीश, ग्वालियर की अदालत द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के लिए कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रतिवादियों के वकील द्वारा आपत्ति उठाई गई इस आधार पर याचिका की सुनवाई योग्यता के बारे में भी कोई बल नहीं है।

    मामले के तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं/वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ टाइटल और निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया। वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए सीपीसी के आदेश XXXIX आर1, आर2 के तहत आवेदन भी दिया गया।

    ट्रायल कोर्ट ने अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदनों पर फैसला करते हुए सीपीसी के आदेश XXXIX आर1, आर2 के तहत दायर याचिकाकर्ताओं के आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी और प्रतिवादियों को विवादित भूमि पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया।

    हालांकि, इसने प्रतिवादियों को विवादित भूमि के उत्तरी तरफ चारदीवारी बनाने से रोकने के संबंध में याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना खारिज कर दी। इसी आदेश से निचली अदालत ने आदेश XXXIX आर1, आर2 सीपीसी के तहत शेष तीन आवेदनों को खारिज कर दिया।

    व्यथित याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादियों ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। निचली अपीलीय अदालत ने प्रतिवादियों को विवादित भूमि में हस्तक्षेप करने से रोकने वाले निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया और आगे ट्रायल कोर्ट को सीपीसी के आदेश XXXIX आर1, आर2 के तहत सभी आवेदनों पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ताओं ने निचली अपीलीय अदालत के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार आवेदन दायर किया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत न्यायालय का रुख किया।

    याचिका की सुनवाई योग्य पर आपत्ति जताते हुए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि निचली अपीलीय अदालत ने विवादित आदेश के माध्यम से कई विविध अपीलों का फैसला किया। इसलिए यह दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं को प्रत्येक विविध अपील के लिए अलग याचिका दायर करनी चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं को सीपीसी की धारा 115 के तहत पुनर्विचार याचिका दायर करके न्यायालय जाना चाहिए था न कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विविध याचिका दायर करके।

    पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करने पर न्यायालय प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों से सहमत नहीं हुआ। यह नोट किया गया कि सीपीसी की धारा 115 के परंतुक को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिविल पुनर्विचार सीपीसी के आदेश XXXIX आर1, आर2 के तहत पारित आदेश के खिलाफ नहीं होगा। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य है।

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका की सुनवाई योग्यता बरकरार रखी और मामले की योग्यता के आधार पर याचिका का तदनुसार निस्तारण किया गया।

    केस टाइटल: सिल्की जैन व अन्य बनाम यादराम शिवहरे और अन्य। [एमपी। 2682/2023]

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