धारा 482 सीआरपीसी के तहत दूसरी निरस्तीकरण याचिका सुनवाई योग्य, लेकिन केवल असाधारण मामलों में, जहां परिस्थितियां बदली हों: कर्नाटक हाईकोर्ट
Avanish Pathak
2 Jun 2022 9:42 AM

Karnataka High Court
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत एक दूसरी याचिका सुनवाई योग्य होगी, लेकिन केवल असाधारण मामलों में जहां बदली हुई परिस्थितियां हैं।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच की पीठ ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका की स्थिरता के संबंध में कानून के प्रतिपादन में कोई हिचक नहीं हो सकती है, लेकिन केवल असाधारण मामलों में जहां बदली हुई परिस्थितियां हैं।"
याचिकाकर्ता श्रीकांतैया ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (ए) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
याचिकाकर्ता ने उसी अपराध को चुनौती दी थी और कोर्ट ने उसका निस्तारण 03.12.2021 को किया था। याचिका को खारिज करना याचिकाकर्ता को आरोप पत्र को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता सुरक्षित रखता था, अगर यह दायर किया जाता है।
अदालत ने कहा, "यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आज तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता 03.12.2021 के आदेश से बाध्य है, जो अंतिम हो गया है।"
धारा 482 सीआरपीसी के तहत दूसरी याचिका की सुनवाई के संबंध में, कोर्ट ने कहा,
"सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका की स्थिरता के रूप में कानून की घोषणा में कोई हिचक नहीं हो सकती है, लेकिन केवल असाधारण मामलों में जहां बदली हुई परिस्थितियां हैं। उपरोक्त आदेश में उद्धृत बदली हुई परिस्थिति को अभी आना बाकी है। परिस्थिति अभी तक नहीं आई है, उसी कारण से दूसरी याचिका मामले के तथ्यों की खासियत के कारण सुनवाई योग्य नहीं होगी।"
तदनुसार इसने उसी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया, जो न्यायालय ने पहले सुरक्षित रखी थी।
केस टाइटल: श्रीकांतैया बनाम एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा राज्य और अन्य।
केस नंबर: रिट याचिका नंबर 12/2022
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 182
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