क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार जैसे नए तथ्यों के आधारों पर स्‍थापित तलाक की दूसरी याचिका रेस ज्यूडिकाटा से प्रभावित नहीं होती: मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

5 Feb 2023 2:32 PM GMT

  • क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार जैसे नए तथ्यों के आधारों पर स्‍थापित तलाक की दूसरी याचिका रेस ज्यूडिकाटा से प्रभावित नहीं होती: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जहां तक विवाह विच्छेद के आधारों का संबंध है, वे सतत प्रकृति के हैं। जस्टिस जीके इलानथिरैयन ने कहा कि जब कार्रवाई का कारण निरंतर और आवर्ती प्रकृति का है, तो तलाक के लिए बाद की याचिका रेस ज्यूडिकाटा से प्रभावित नहीं होगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "तथ्य जो क्रूरता, परित्याग या व्यभिचार के आधार का गठन करते हैं, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कार्रवाई के विभिन्न कारणों को जन्म देने के लिए अलग-अलग होने की संभावना है। जब कार्रवाई का कारण निरंतर और आवर्ती प्रकृति का हो , पूर्व ओपी की बर्खास्तगी की अवहेलना करते हुए उसी आधार पर लाए गए तलाक के बाद के मुकदमे को रेस-जुडिकाटा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।"

    अदालत ने कहा कि जब तक कार्रवाई का कारण अलग रहता है और राहत नए तथ्यों पर आधारित होती है, तब तक उसी आधार को फिर से उठाने पर कोई रोक नहीं है।

    "क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार के आधार पर विवाह के विघटन की याचिका को उसी आधार पर फिर से तलाक के लिए मुकदमा करने से नहीं रोका जा सकता है, बशर्ते राहत नए तथ्यों पर आधारित हो।"

    अदालत पत्नी की ओर से दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी याचिका उसके पति की तलाक याचिका को रेस-जुडीकाटा के आधार पर खारिज करने की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।

    पति ने शुरुआत में क्रूरता के आधार पर 2005 में तलाक के लिए याचिका दायर की थी। वहीं, पत्नी ने दांपत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने मुआवजे की अर्जी मंजूर करते हुए तलाक की अर्जी खारिज कर दी थी।

    अपील पर, अपीलीय अदालत ने तलाक मंजूर कर लिया था और दांपत्य अधिकार याचिका की बहाली को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता पत्नी ने तब दूसरी अपील की थी - हाईकोर्ट ने अपीलीय अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका की अनुमति देते हुए तलाक की याचिका को खारिज कर दिया।

    बाद में, 2018 में, पति ने परित्याग और निरंतर क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए एक और याचिका दायर की। पति की ओर से पेश एडवोकेट केल्विन जोन्स ने कहा कि पहले तलाक की याचिका खारिज होने के बाद उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत याचिका दायर की और उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की। इस प्रकार, लगातार उत्पीड़न और परित्याग किया गया था।

    अदालत ने कहा कि याचिका कार्रवाई के एक अलग कारण का खुलासा करती है और इस तरह, तलाक की याचिका सुनवाई योग्य है और रेस-जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

    कोर्ट ने आदेश में कहा,

    "चूंकि तलाक की याचिका वर्ष 2018 की है, निचली अदालत यानी अधीनस्थ न्यायाधीश, उदुमलपेट को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर तलाक याचिका का निस्तारण करने का निर्देश दिया जाता है।" .

    केस टाइटल: एस वीवी

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (Mad) 42

    आदेश पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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