धारा 482 सीआरपीसी को एक शिकायत में आरोपों की शुद्धता की जांच करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
Avanish Pathak
27 Dec 2022 4:20 PM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत की शक्तियों का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उक्त प्रावधान के तहत न्यायालय असाधारण दुर्लभ मामलों को छोड़कर शिकायत में आरोपों की शुद्धता की जांच नहीं कर सकता है, जहां यह स्पष्ट है कि आरोप तुच्छ हैं या किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।
जस्टिस एमए चौधरी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता एक आपराधिक शिकायत में विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट पीटी एंड ई श्रीनगर की अदालत द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता/आरोपी व्यक्ति शामिल थे, उन्हें धारा 500 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध में शामिल पाया गया था।
याचिकाकर्ता ने आदेश को अन्य बातों के साथ इस आधार पर चुनौती दी थी कि शिकायत आईपीसी की धारा 499 के तहत प्रदान किए गए अपवाद से ग्रस्त है क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रकाशन करने की कार्रवाई नेक नीयत से की गई थी, इसलिए, मानहानि का अपराध नहीं बनता है।
इस मामले पर निर्णय देते हुए, पीठ ने कहा कि इस निष्कर्ष को समझना मुश्किल था कि याचिकाकर्ता ने सद्भावना और सार्वजनिक भलाई की आवश्यकता को पूरा किया था या नहीं, ताकि यह धारा 499 आईपीसी के दसवें अपवाद के दायरे में आ सके।
इसी तरह, अभियुक्तों द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करना न तो संभव होगा और न ही उचित होगा और इस पर अंतिम राय दर्ज करें कि क्या ये आरोप मानहानि का गठन करते हैं।
इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करने में अदालत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए, पीठ ने स्पष्ट किया कि यह संभव है कि व्यापार प्रतिद्वंद्वी के इशारे पर एक झूठी शिकायत दर्ज की गई हो, हालांकि ऐसी संभावना आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप को न्यायोचित नहीं ठहराती।
बेंच ने रिकॉर्ड किया,
"धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय असाधारण दुर्लभ मामलों को छोड़कर एक शिकायत में आरोपों की शुद्धता की जांच नहीं करता है, जहां स्पष्ट है कि आरोप तुच्छ हैं या किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।"
कानून की उक्त स्थिति को पुष्ट करते हुए, पीठ ने जेफरी जे डायरमेयर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (2010) सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सद्भावना और जनहित की याचिका प्रासंगिक होगी और याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए याचिका पर निर्णय लेने के लिए विचार करने की आवश्यकता होगी, हालांकि, दुर्भाग्य से, ये सभी तथ्य और सबूत के मामले हैं।
याचिकाकर्ता/अभियुक्त के अन्य तर्क पर विचार करते हुए कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी द्वारा ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके खिलाफ की गई शिकायत और उसके समर्थन में सामग्री ने याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा किए गए किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया, पीठ ने स्पष्ट किया कि मानहानि का अपराध बनने पर, यह दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त का इरादा था या यह मानने का कारण था कि इस तरह के लांछन से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा।
इस मामले में कानून की उक्त स्थिति को लागू करते हुए, बेंच ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त संतुष्टि प्राप्त की थी कि शिकायतकर्ता ने तथ्यों का खुलासा किया था, यानी, अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता के बारे में जानबूझकर और जानकारी रखते हुए शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आरोप लगाया और प्रकाशित किया।
इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लेने के बाद ही याचिकाकर्ता को बुलाया है, अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई का अधिकार होगा, जिसमें याचिकाकर्ता/आरोपी द्वारा आरोपों का खंडन किया जा सकता है।
उपरोक्त कारणों से न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और तद्नुसार याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल : एम/एस रश्मी मेटलिक्स लिमिटेड और अन्य बनाम एम/एस जिंदल सॉ लिमिटेड और अन्य।
साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (जेकेएल) 267