सीलबंद कवर प्रक्रिया एक खतरनाक मिसाल कायम करती है; न्याय वितरण प्रणाली के कार्य को प्रभावित करती है: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

12 Nov 2022 9:10 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सील्‍ड कवर प्रक्रिया एक 'खतरनाक मिसाल' स्थापित करती है, यह 'निर्णय की प्रक्रिया अस्पष्ट और अपारदर्शी' बनाती है।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने 20 अक्टूबर 2022 को दिए एक फैसले में कहा कि यह प्रक्रिया न्याय वितरण प्रणाली के कामकाज को प्रभावित करती है और प्राकृतिक न्याय के गंभीर उल्लंघन का कारण बनती है।

    असाधारण परिस्थितियों में संवेदनशील जानकारी के गैर-प्रकटीकरण का उपाय उस उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिए, जो गैर-प्रकटीकरण की पूर्ति करना चाहता है, बेंच ने कहा कि अपवाद आदर्श नहीं बनने चाहिए।

    अदालत ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसने भारतीय नौसेना में स्थायी कमीशन (पीसी) के इनकार को चुनौती देने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि पीसी के अनुदान इसमें कोई लिंग पूर्वाग्रह या दुर्भावना नहीं थी। इस अपील में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या एएफटी चयन कार्यवाही की वैधता पर निर्णय ले सकता था, जब संबंधित सामग्री (बोर्ड की कार्यवाही) को केवल सीलबंद लिफाफे में एएफटी को प्रकट किया गया था।

    इस संबंध में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि सीलबंद कवर प्रक्रिया, जिसका एएफटी द्वारा पालन किया गया था, के परिणामस्वरूप पर्याप्त पूर्वाग्रह हुआ है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि यह एक नार्म है कि बोर्ड की कार्यवाही को एएफटी को एक सीलबंद लिफाफे में प्रदान किया जाए।

    अदालत ने पहले के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए सीलबंद कवर प्रक्रिया पर निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

    प्राकृतिक न्याय के गंभीर उल्लंघन का कारण बनता है

    कानून का प्राथमिक सिद्धांत यह है कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया जाता है, उसे प्रकट किया जाना चाहिए। यहां तक ​​कि अगर न्यायनिर्णयन प्राधिकरण किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान सामग्री पर भरोसा नहीं करता है, तो विवाद के लिए प्रासंगिक जानकारी, जो 'उचित संभावना' के साथ प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित करती है, का खुलासा किया जाना चाहिए।

    ऐसी सामग्री का एकतरफा प्रस्तुतीकरण जो अन्य पक्ष के बहिष्करण के लिए अधिनिर्णय की विषय वस्तु बनाता है, प्राकृतिक न्याय का गंभीर उल्लंघन करता है। वर्तमान मामले में, इसका परिणाम उन अधिकारियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह के रूप में सामने आया है, जिनके परिणामस्वरूप सीधे तौर पर करियर प्रभावित होता है।

    अधिनिर्णयन की प्रक्रिया को अस्पष्ट और अपारदर्शी बनाता है; एक खतरनाक मिसाल कायम करता है

    प्रभावित पक्ष को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करना और निर्णायक प्राधिकरण (इस मामले में एएफटी) को सीलबंद लिफाफे में इसका खुलासा करना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। अधिनिर्णयन प्राधिकारी को मुहरबंद लिफाफे में प्रासंगिक सामग्री का प्रकटीकरण अधिनिर्णयन की प्रक्रिया को अस्पष्ट और अपारदर्शी बना देता है।

    सीलबंद कवर प्रक्रिया के साथ दो समस्याएं

    सबसे पहले, यह पीड़ित पक्ष को आदेश को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के उनके कानूनी अधिकार से वंचित करता है क्योंकि मुद्दों का अधिनिर्णय सीलबंद लिफाफे में प्रदान की गई साझा सामग्री के आधार पर आगे बढ़ा है। अधिनिर्णय प्राधिकारी जबकि मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो प्रभावी रूप से चुनौती की पहुंच से परे होता है।

    दूसरे, यह अपारदर्शिता और गोपनीयता की संस्कृति को कायम रखता है। यह न्यायिक प्राधिकरण के हाथों में पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। यह एक प्रमुख पार्टी के पक्ष में मुकदमेबाजी में शक्ति संतुलन को भी झुकाता है जिसका सूचना पर नियंत्रण होता है।

    अपवाद आदर्श नहीं बनने चाहिए

    हालांकि, यह कहना नहीं है कि सभी सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, व्यक्तियों की निजता को प्रभावित करने वाली संवेदनशील जानकारी जैसे यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में संवेदनशील जानकारी के गैर-प्रकटीकरण का उपाय उस उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिए जो गैर-प्रकटीकरण पूरा करना चाहता है। हालांकि, अपवादों को आदर्श नहीं बनना चाहिए।

    अदालत ने पाया कि इस मामले में प्रासंगिक सामग्री का खुलासा करने में विफलता ने अपीलकर्ताओं के लिए पर्याप्त पूर्वाग्रह पैदा किया है और यह मामला सीलबंद कवर प्रक्रिया का पालन करने के खतरे को उजागर करता है। इस प्रकार अदालत ने एएफटी को पूरे मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

    केस ‌डिटेलः कमांडर अमित कुमार शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया |

    2022 लाइवलॉ (SC) 951 | सीए 841-843 ऑफ 2022 | 20 अक्टूबर 2022 | जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली

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