एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होता, हालांकि ऐसे संस्‍थानो में अल्पसंख्यक छात्रों का प्रवेश 50% से अधिक नहीं हो सकता: मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

3 Oct 2023 7:51 AM GMT

  • एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होता, हालांकि ऐसे संस्‍थानो में अल्पसंख्यक छात्रों का प्रवेश 50% से अधिक नहीं हो सकता: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं की जा सकती है।

    चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस पीडी आदिकेसवालु की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय नज़ीरों पर भरोसा किया और दोहराया कि अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुच्छेद 15(5) के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसके तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों की उन्नति के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है, और ऐसा करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थान एक अलग वर्ग हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    अशोक कुमार ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, चूंकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपने आप में एक अलग वर्ग हैं...उपरोक्त के आलोक में, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि सांप्रदायिक आरक्षण या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अवधारणा अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगी।”

    अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 15(5) और तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (निजी शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 2(डी) पर भी गौर किया और पाया कि राज्य के पास किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में सांप्रदायिक आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान करने का कोई अधिकार है।

    कोर्ट ने कहा,

    संविधान के अनुच्छेद 15(5) और 2006 के अधिनियम की धारा 2(डी) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के पास अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा, उत्तरदाताओं के अनुसार, एक अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय के 50% छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति है और अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यकों के अलावा अन्य छात्रों को प्रवेश देने के लिए केवल 50% की अनुमति ही है। इसके मद्देनजर भी, सांप्रदायिक आरक्षण की नीति को लागू नहीं किया जा सकता है, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।"

    कोर्ट जस्टिस बशीर अहमद सईद कॉलेज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके अल्पसंख्यक संस्थान की स्थिति को सरकार ने अस्वीकार कर दिया था और उसे अल्पसंख्यक छात्रों के प्रवेश को 50% तक सीमित करने की शर्त रखी थी, जिसके खिलाफ संस्‍थान की ओर से याचिका दायर की गई थी।

    कॉलेज ने दलील दी थी कि सरकार के पास अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश की सीमा तय करने का अधिकार नहीं है। यह तर्क दिया गया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को निजी शैक्षणिक संस्थानों की परिभाषा से बाहर रखा गया था और इस प्रकार अधिकतम सीमा इस पर लागू नहीं होती। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अनुच्छेद 15(5) को शामिल करने के बाद सरकारी आदेश अमान्य हो गया था, जिसने अल्पसंख्यक संस्थानों को सांप्रदायिक आरक्षण के दायरे से छूट दी थी।

    दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि संस्थान एक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान था, जिसे राज्य सरकार से 100% सहायता मिलती थी और इस प्रकार वह अपनी इच्छा और खुशी के अनुसार छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकता था क्योंकि छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार निरंकुश नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विपरीत भेदभाव को रोकने के लिए, राज्य को सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करना होगा। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि 50% का निर्धारण अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

    सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरों को देखते हुए, जिनमें अल्पसंख्यक संस्थानों की प्रकृति और योग्यता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, अदालत ने कहा कि 50% की सीमा तय करने वाला सरकारी आदेश मनमाना या अनुचित नहीं था, या किसी कानून, नियम या विनियम के प्रावधानों के खिलाफ नहीं था।

    हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक छात्र भी शेष 50% में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं, जो सभी श्रेणियों के लिए खुला है।

    संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे को अस्वीकार करने के संबंध में, अदालत ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा अस्थायी या किसी विशेष कार्यकाल के लिए नहीं होता, बल्कि यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम आयोग, 2004 के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा दर्जा रद्द किए जाने तक कायम रहता है। अदालत ने कहा कि 50% की स्वीकृत सीमा से अधिक छात्रों को प्रवेश देने से वास्तव में अल्पसंख्यक दर्जा रद्द करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

    इस प्रकार, अदालत ने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसने संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा के विस्तार को खारिज कर दिया था और संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में अनुमति देने की अनुमति दी , जब तक कि अधिनियम के तहत आयोग द्वारा इसे रद्द नहीं किया जाता।

    साथ ही, अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि संस्था की निगरानी के लिए अधिनियम के तहत आयोग या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियामक उपाय अपनाए जा सकते हैं।

    केस टाइटल: जस्टिस बशीर अहमद सईद महिला कॉलेज (स्वायत्त) बनाम तमिलनाडु राज्य

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 297

    केस नंबर: W.A.No.2353/2022 और W.P.No.10973/2022

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