एससी/एसटी एक्ट| "शिकायतकर्ता अभियोजन पक्ष पर दबाव बनाने के लिए अतिरिक्त-न्यायिक उपचारों का प्रयोग नहीं कर सकता", बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को अग्रिम जमानत देते हुए कहा

Avanish Pathak

9 Jun 2022 3:07 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में प्रिंस‌िपल की बर्खास्तगी के लिए बैनर लगाने वाले शिक्षक को कड़ी फटकार लगाई, जबकि उस प्र‌िंस‌िपल को अग्र‌िम जमानत दे दी। मामला यह था कि प्र‌िंसिपल ने कमतर प्रदर्शन के कारण शिक्षक के ‌खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उस पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा किया गया था।

    अपीलकर्ता डॉ लेखा विसारिया ने 9 फरवरी, 2022 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अक्टूबर 2021 से एक घटना के संबंध में शिक्षक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

    जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि शिक्षक द्वारा एक बैनर प्रकाशित करने और फिर उसे लगाने का कार्य, प्रतिशोध लेने के विचार से निकला और "अनावश्यक" था।

    "एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद, एफआईआर दर्ज की गई, बैनर का प्रकाशन अनावश्यक है। शिकायतकर्ता अभियोजन पक्ष पर दबाव बनाने के लिए अतिरिक्त-न्यायिक उपायों की मांग नहीं कर सकता है। अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड पर मौजूद ठोस सामग्री और इसकी जांच के आधार पर जांच करेगा। प्रक्रिया। पार्टियों को इस तरह के कृत्यों से बचना चाहिए और अभियोजन पक्ष को कानून के अनुसार अपना कर्तव्य निभाने की अनुमति देनी चाहिए।"

    अन्य कारण, जिन्हें जज ने महत्वपूर्ण माना, वे थे एफआईआर दर्ज करने में देरी, शिक्षक और प्राचार्य के बीच कथित आपत्तिजनक बातचीत में जाति-संदर्भ का अभाव और शिक्षक के खराब प्रदर्शन के बारे में आरोप।

    तथ्य

    शिकायत के अनुसार, 2021 में हुई परीक्षाओं में कक्षा 10 के छात्रों की मार्कशीट और मूल्यांकन में कई गलतियां पाए जाने के बाद स्वामी विवेकानंद स्कूल के एक शिक्षक को कथित तौर पर फटकार लगाई गई थी और माफी मांगने के लिए कहा गया था। अन्य शिक्षकों को भी ऐसा करने के लिए कहा गया है।

    हालांकि, यह आरोप लगाया गया था कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण समारोह के बाद प्रिंसिपल ने शिकायतकर्ता को उसकी टीच‌िंग स्‍किल को लेकर अपमान किया था। इसकी शिकायत उन्होंने ट्रस्टी से की। हालांकि, उसे अगले दिन नोटिस दिया गया था। घटना की तारीख 5 अक्टूबर, 2021 को शिक्षक को कथित तौर पर प्रिंसिपल के केबिन में बुलाया गया था, जहां पूछा गया था कि माफी पत्र अभी भी नहीं दिया गया था। तभी कथित तौर पर जातिवादी गालियां दी गईं।

    उसने आरोप लगाया कि उसके बाद दो अन्य शिक्षक भी 5 तारीख को केबिन में गए और उनके सामने भी वहीं माहौल जारी रहा। इसके बाद एक दिसंबर, 2021 को शिक्षिका को कक्षा 10 के बैच के बजाय कक्षा 5 और 6 कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए कहा गया और तेईस दिन बाद उसने पुलिस से संपर्क किया और महीनों बाद एक फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई।

    बहस

    प्राचार्य की ओर से पेश एडवोकेट ने कहा कि शिक्षक के मूल्यांकन और कक्षा 5 और 6 में डाउनग्रेड होने के बाद ही शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने शिकायतकर्ता और शिक्षक के बीच कटुता और दुश्मनी पर जोर दिया।

    इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर में दिए कथित कथन में शिकायतकर्ता की जाति का कोई संदर्भ नहीं है। शिक्षिका के वकील ने दावा किया कि उसने कुछ महीने बाद पुलिस से संपर्क किया होगा, लेकिन उसने पहले ही ट्रस्टी, बोर्ड आदि से शिकायत कर दी थी। इसलिए, एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में बताया गया।

    अदालत ने हालांकि कहा, "प्रथम दृष्टया यह देखा गया है कि अपीलकर्ता द्वारा बयान में शिकायतकर्ता की जाति का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है, जिसे शिकायतकर्ता के अनुसार अपमानजनक बताया गया है।"

    चश्मदीद गवाहों के बारे में अदालत ने कहा, "जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि हालांकि यह दावा किया जाता है कि घटना के दो चश्मदीद गवाह थे, लेकिन चश्मदीद गवाहों के सामने जो कहा गया था, वह कहा / सुनाया या शिकायत नहीं की गई है।

    05.10.2021 की घटना के अलावा कोई अन्य विशिष्ट घटना नहीं है जिसके बारे में शिकायत की गई हो और जो दूर से अत्याचार अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित कर सके।"

    केस टाइटल: डॉ लेख राजेश विसारिया बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।


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