'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आरोपी की उम्र निर्धारित करते समय जांच, निरीक्षण और विश्लेषण करना जरूरी': दिल्ली हाईकोर्ट ने दस्तावेजों के संभावित हेरफेर के मामले में कहा

LiveLaw News Network

25 Nov 2021 12:54 PM IST

  • जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आरोपी की उम्र निर्धारित करते समय जांच, निरीक्षण और विश्लेषण करना जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट ने दस्तावेजों के संभावित हेरफेर के मामले में कहा

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट), 2015 के तहत आरोपी की उम्र के निर्धारित करते समय जांच, निरीक्षण और विश्लेषण करना जरूरी है।

    न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि उम्र के निर्धारण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसे उचित महत्व और पूर्व-विचार करने की आवश्यकता है, खासकर उन मामलों में जहां आरोपी किशोर घोषित करने की सीमा रेखा की उम्र के करीब है।

    कोर्ट ने कहा,

    "कानून उन लोगों को प्रतिरक्षा की एक डिग्री प्रदान करता है जो जेजे अधिनियम, 2015 के तहत आयु पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह प्रतिरक्षा तब और भी अनिवार्य हो जाती है जब अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे की सुरक्षा का सवाल हो।"

    कोर्ट ने कहा,

    "जेजे अधिनियम, 2015 के प्रावधान बच्चों के पुनर्वास और सुधार के उद्देश्य से है और इन्हीं प्रावधानों के तहत बच्चों की उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार, सामाजिक पुन: एकीकरण प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है, जिनके अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए, यह विधायिका के इरादे को दर्शाता है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही करते समय बच्चों की सुरक्षा को समायोजित करने के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता है और इसलिए अधिक सावधानी और ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आरोपी के किशोर होने का दावा करने वाले को मेडिकल जांच के अनुसार 30 वर्ष से अधिक उम्र का पाया गया है। इसलिए आरोपी की उम्र के निर्धारण की जांच करते समय जांच, निरीक्षण, और विश्लेषण आवश्यक हो जाता है।"

    पीठ विशाल द्वारा दायर एक आपराधिक रिवीजन याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के तहत जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 (ii) के साथ उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

    विशाल को साल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। तब उसने 19 साल का होने का दावा किया था। चूंकि रिमांड के समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके जन्म से संबंधित कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया था, जांच अधिकारी ने अस्थि परीक्षण के लिए एक आवेदन दायर किया। अस्थि परीक्षण के बाद मेडिकल जांच के अनुसार गिरफ्तारी के समय विशाल की उम्र करीब 20 साल पाई गई।

    इसके बाद उसके पिता द्वारा दिए गए स्व-घोषणा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन दायर किया गया था, जिसके अनुसार विशाल की जन्म तिथि 4 मई 2001 बताई गई थी, जिसमें बताया गया था कि अपराध की तारीख के समय यानी यानी 29 अक्टूबर 2018 को उसकी आयु लगभग 17 वर्ष, 5 महीने और 24 दिन थी।

    ट्रायल कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 के आदेश के तहत उसके स्कूल रिकॉर्ड को तलब किया और प्रिंसिपल से जांच कराई। हालांकि, वह उस वर्ष के रूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ था जिसका उसके द्वारा दावा किया गया था।

    रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया था।

    कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि विशाल द्वारा पेश किए गए सभी दस्तावेज उसकी गिरफ्तारी के बाद ही अस्तित्व में आए। इसलिए उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किए गए दस्तावेजों में हेरफेर किया गया हो सकता है और इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट द्वारा चिकित्सा परीक्षा पर निर्भरता सही था।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "वर्तमान याचिका में यह स्पष्ट है कि संबंधित जांच अधिकारी ने ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए आवेदन दायर करने से पहले जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा 2 के खंड (i) और (ii) के तहत अपने विकल्पों को समाप्त कर दिया था। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के समय उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए यह एक अलग तथ्य है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल प्रवेश रिकॉर्ड उक्त चिकित्सा परीक्षा के दो साल बाद अस्तित्व में आया, फिर भी, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के समय ऐसी स्थिति थी, जहां जांच अधिकारी के पास चिकित्सा परीक्षण और अस्थि परीक्षण कराने का कोई अन्य विकल्प नहीं था।"

    कोर्ट का यह भी कहा कि उम्र के मुद्दे को आरोपी की गिरफ्तारी के लगभग दो साल बाद ट्रायल कोर्ट के सामने लाया गया था और उस समय तक उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट पहले ही किया जा चुका था, जब उसकी उम्र लगभग 20 पाई गई थी।

    कोर्ट ने यह भी देखा कि दस्तावेजों की वैधता की जांच अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं था और इसलिए संशोधनवादी की उम्र निर्धारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों में हेरफेर किया गया हो सकता है।

    न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला,

    "मौजूदा मामले में न्यायालय द्वारा तलब किया गया स्कूल प्रवेश रजिस्टर अनियमितताओं और कमियों से भरा हुआ है, जिसकी पुष्टि स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा उसी के संबंध में बयान देने में असमर्थता से की गई है। ऐसा दस्तावेज जो पक्षकारों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है या समन किए गए गवाहों को सही रूप से स्वीकार नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता की आयु निर्धारित करने के लिए न्यायालय पर निर्भर था।"

    कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी।

    केस का शीर्षक: विशाल @ जॉनी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

    आदेश की कॉपी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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