रेमडेसिवीर वितरण मामले में अभिनेता सोनू सूद और विधायक जीशान सिद्दीकी के कामों की जांच करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

17 Jun 2021 3:15 AM GMT

  • रेमडेसिवीर वितरण मामले में अभिनेता सोनू सूद और विधायक जीशान सिद्दीकी के कामों की जांच करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से महत्वपूर्ण एंटी-वायरल ड्रग रेमडेसिवीर के कथित अवैध वितरण के संबंध में विधायक जीशान सिद्दीकी और अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की "गंभीरता से जांच" करने के लिए कहा। कोर्ट यह टिप्पणी यह देखते हुए की कि यह एक समानांतर अनधिकृत एजेंसी के मामले की तरह लग रहा था।

    अदालत की टिप्पणी राज्य की इस दलील के जवाब में थी कि ट्विटर के जरिए विधायक से संपर्क करने वाले जरूरतमंद मरीजों को दवा की आपूर्ति करने के लिए बीडीआर चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, लेकिन सिद्दीकी के खिलाफ नहीं।

    जहां तक ​​सोनू सूद फाउंडेशन का सवाल है, राज्य ने कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि दवाएं सिप्ला द्वारा निर्मित गोरेगांव के लाइफलाइन मेडिकेयर अस्पताल के एक स्टोर से आई हैं। हालांकि, दवाएं सरकार के कोटे से नहीं थीं।

    जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि लगता है कि दोनों ने रेमडेसिवीर के वितरण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि वे सोशल मीडिया पर लोगों के संपर्क में थे और दवा की वैधता या वास्तविकता का पता लगाए बिना उन्हें वितरकों की ओर निर्देशित कर रहे थे।

    दोनों ही स्थितियों में व्यक्तित्व बड़े पैमाने पर जनता के साथ सीधे व्यवहार कर रहे थे। क्या आम आदमी के लिए यह जानने का कोई उचित आधार था कि बीडीआर फाउंडेशन या लाइफलाइन के पास उनके बिना दवाएं उपलब्ध थीं?

    न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने कहा,

    इन लोगों ने खुद को किसी तरह के मसीहा के रूप में यह सत्यापित किए बिना कि क्या दवाएं नकली थीं या आपूर्ति कानूनी थी…पेश किया। इन दोनों मामलों में हम राज्य सरकार से उनके कार्यों की जांच करने की उम्मीद करते हैं… क्योंकि उनके कार्यों के बिना यह असंभव था। किसी भी व्यक्ति को पता है कि ये आपूर्तिकर्ताओं के नाम है।

    इसके बाद पीठ ने राज्य से शुक्रवार 25 जून तक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

    न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने कहा,

    "आपका पहला दृष्टिकोण सही नहीं लगता है। हम इन दो व्यक्तियों की भूमिका की जांच करने और हमें बताने के लिए इसे आपके अच्छे विवेक और अच्छी बुद्धि पर छोड़ देते हैं।"

    मामला

    COVID-19 प्रबंधन पर पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता नीलेश नवलखा के वकील राजेश इनामदार ने बताया था कि सिद्दीकी और सूद को सोशल मीडिया पर किए गए अनुरोधों के बाद लोगों को रेमडेसिवीर की आपूर्ति कैसे की गई, जबकि राज्य ने कमी की शिकायत की और कई लोगों को मर रहा है

    पीठ ने तब टिप्पणी की,

    "आप लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं।"

    इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

    इस बीच, ड्रग इंस्पेक्टर ने सिद्दीकी और सोनू सूद फाउंडेशन को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और नियमों की धारा 18 ए और धारा 22 (1) (सीसीए) के तहत नोटिस भेजा है और प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

    बुधवार को राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने पीठ को सूचित किया कि सिद्दीकी से संपर्क करने वाले जरूरतमंद मरीजों को दवा की आपूर्ति करने वाले ट्रस्ट के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

    "बीडीआर चैरिटेबल फाउंडेशन, उसके ट्रस्टी धीर शाह, बीडीआर फार्मास्युटिकल्स और उसके चार निदेशकों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने दवाओं की आपूर्ति की थी। उन्होंने (सिद्दीकी) केवल इन रोगियों को ट्रस्ट में भेज दिया।"

    न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने टिप्पणी की,

    "किसी का ध्यान भटकाना अपराध नहीं है? यह सब एक व्यक्ति के इशारे पर हुआ।"

    कुंभमकोनी ने कहा कि वह केवल स्थिति बता रहे हैं और एक हलफनामे में सभी विवरण देंगे।

    "सोनू सूद फाउंडेशन के संबंध में ए ने हमें बी और फिर बी से सी तक निर्देशित किया, और हम अंततः गोरेगांव में लाइफलाइन मेडिकेयर अस्पताल के अंदर की दुकानों पर समाप्त हो गए। यह भिवंडी के सिप्ला से आया था। यह सरकार के आवंटन और जांच से बाहर है।"

    अदालत ने कहा कि मशहूर हस्तियों की हरकतों से यह धारणा बनती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है।

    न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने राज्य को इस मुद्दे की पूरी तरह से जांच करने का निर्देश देने से पहले कहा,

    "यह बहुत आसान है। कल कोई भी सोशल मीडिया पर जाएगा और कहेगा कि सरकार आपके सहयोगी के लिए नहीं आ रही है। वास्तव में सरकार दवा की खरीद के लिए सभी प्रयास कर रही है। लेकिन वे जनता को बड़े पैमाने पर बताते हैं कि हम यह कर रहे हैं, लेकिन आप एक समानांतर एजेंसी हैं, पूरी तरह से अनधिकृत।"

    कुंभकोनी ने पीठ को आश्वासन दिया कि पहले कदम के रूप में वे मामले की जड़ तक जाना चाहते हैं और निश्चित रूप से दोनों व्यक्तियों की भूमिका की जांच करेंगे।

    [स्नेहा मरजादी बनाम यूओआई]

    Next Story