स्कूल ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए सख्ती से 'नेबरहुड क्राइटेरिया' का पालन करने पर जोर नहीं दे सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
1 Jun 2023 10:46 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन के मामलों में सख्ती से "नेबरहुड क्राइटेरिया" का पालन करने पर जोर नहीं दे सकते हैं, यह देखते हुए कि सीटों का आवंटन करते समय शिक्षा निदेशालय के लिए इस तरह के मानदंडों का पालन करना संभव नहीं हो सकता है।
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा,
"यह न्यायालय नोट करता है कि वर्तमान सामाजिक परिवेश में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत आवंटन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या की तुलना में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन की मांग बहुत अधिक है। इसलिए यदि किसी विशेष स्कूल में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत सीटें उपलब्ध हैं तो डीओई को ऐसे स्कूलों को आवेदकों को आवंटित करने की आवश्यकता है, जिन्होंने उक्त कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए आवेदन किया।"
अदालत ने कहा कि अगर स्कूलों में ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के तहत सीटों को केवल इस आधार पर बेकार जाने दिया जाता है कि जिन आवेदकों को सीटें आवंटित की गई हैं, वे नेबरहुड क्राइटेरिया को सख्ती से पूरा नहीं करते हैं तो सीटों के आरक्षण का पूरा उद्देश्य उक्त कैटेगरी पराजित होगी।
अदालत ने इस संबंध में कहा,
“ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत सीटों के आरक्षण के लिए मानदंड विकसित किए जाने के महान उद्देश्य से अदालत अनजान नहीं हो सकती है। ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत सीटों के आरक्षण के सामाजिक उद्देश्य को खोने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अगर आवेदकों के नेबरहुड क्राइटेरिया को पूरा नहीं करने के संबंध में ऐसी आपत्तियों पर विचार किया जाता है, खासकर तब जब ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन शामिल हो।
इसने स्पष्ट किया कि आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया जा रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में आ सकें।
अदालत ने कहा,
"हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि डीओई जहां तक संभव हो, उन स्कूलों को आवंटित करने का प्रयास करेगा, जो छात्रों के आवास के सबसे नजदीक हैं।"
अदालत दो आवेदकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें दिल्ली सरकार के डीओई द्वारा आयोजित ड्रॉ के तहत प्रिंसिपल हैप्पी आवर्स स्कूल आवंटित किया गया, लेकिन स्कूल द्वारा एडमिशन से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कक्षा 1 में ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन देने के लिए स्कूल पर दिशा-निर्देश मांगा।
स्कूल ने स्टैंड लिया कि आवेदकों का निवास स्कूल से लगभग 4 किमी दूर था। इस प्रकार, वे पड़ोस के मानदंडों को पूरा नहीं करते थे और उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा सकता।
उक्त विवाद को खारिज करते हुए अदालत ने स्कूल को ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के तहत कक्षा 1 में दो याचिकाकर्ताओं को तत्काल एडमिशन देने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा,
"यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि यह प्रतिवादी स्कूल की ओर से मामला है कि स्कूल उस क्षेत्र में कोई परिवहन प्रदान नहीं करता है जहां याचिकाकर्ता रहते हैं, याचिकाकर्ता अपने निवास से स्कूल तक यात्रा के लिए अपनी व्यवस्था करेंगे। अगर स्कूल द्वारा उस क्षेत्र में परिवहन प्रदान नहीं किया जाता है तो उन्हें परिवहन प्रदान करने के लिए जोर नहीं देना चाहिए, जहां याचिकाकर्ता रहते हैं।"
जस्टिस पुष्करणा ने यह देखते हुए कि स्कूलों में ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए केवल सीमित सीटें उपलब्ध हैं, जबकि आवेदकों की संख्या उपलब्ध सीटों की संख्या से कहीं अधिक है, कहा:
“इसलिए ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए सीटें आवंटित करते समय शिक्षा निदेशालय (डीओई) के मानदंडों का सख्ती से पालन करना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए यह माना जाता है कि ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन के मामलों में विचाराधीन स्कूल पड़ोस के मानदंडों का सख्ती से पालन करने पर जोर नहीं दे सकते हैं।"
केस टाइटल: तरुण कुमार और अन्य बनाम प्रिंसिपल हैप्पी आवर्स स्कूल और अन्य।
आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें