स्कूल फीस : सुप्रीम कोर्ट ने वार्षिक फीस वसूलने की अनुमति देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

LiveLaw News Network

28 Jun 2021 4:30 PM IST

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    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क नहीं लेने के लिए सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ 12 जुलाई को सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की अपील पर सुनवाई करने वाली है।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सभी उपलब्ध तर्कों को उठाने के लिए स्वतंत्र होगी और सुप्रीम कोर्ट के याचिका को खारिज करने को गुण-दोष पर विवाद को अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

    न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल पीठ ने 31 मई को दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल और 28 अगस्त, 2020 को निजी स्कूलों को COVID-19 लॉकडाउन के बीच छात्रों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने से रोकने वाले आदेश को रद्द कर दिया था। राजस्थान के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, एकल पीठ ने स्कूलों को ट्यूशन फीस में 15% की कमी करने का भी निर्देश दिया था।

    न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति अमित बंसल की अवकाश पीठ ने 7 जून को दिल्ली सरकार की अपील पर नोटिस जारी करते हुए एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

    खंडपीठ के स्थगन से इनकार को चुनौती देते हुए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    सुप्रीम कोर्ट में तर्क

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान (प्रतिवादी की ओर से), वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल (हस्तक्षेपकर्ता की ओर से) और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह (दिल्ली सरकार की ओर से पेश) की दलीलें सुनीं और याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपनी दलीलें उठाने की अनुमति देते हुए याचिका दायर की।

    दीवान ने प्रस्तुत किया था कि अपील की सुनवाई निश्चित तिथि यानी 12 जुलाई, 2021 को डिवीजन बेंच द्वारा की जानी है,

    "हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और माता-पिता और छात्रों को लाभ दिया। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना अधिकार क्षेत्र से बाहर है। डिवीजन बेंच को उस पर फैसला करने दें।"

    दीवान की बात का कौल ने भी समर्थन किया।

    सिंह ने इसके विपरीत दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि राज्य एक निजी स्कूल और उसके छात्रों के बीच के मामले को लेकर क्यों चिंतित हो रहा है। सिंह ने जवाब दिया कि राज्य छात्रों का सेंटर है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का निर्णय राजस्थान के निजी स्कूलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर किया गया था, बिना इस बात को ध्यान में रखे कि दोनों मामलों में स्थिति अलग थी। राजस्थान सरकार का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया गया था और इसने शिक्षण शुल्क में कटौती की थी। दूसरी ओर, सिंह ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली सरकार के आदेश दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत जारी किए गए थे। उन्होंने स्कूलों के शिक्षण शुल्क लेने के अधिकार को प्रभावित किए बिना केवल वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क को प्रभावित किया। उन्होंने दुग्गल समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि स्कूलों का खर्च ट्यूशन फीस से वहन किया जाना है। इसलिए, वार्षिक शुल्क या विकास शुल्क लेने पर प्रतिबंध स्कूलों के कामकाज को प्रभावित नहीं करेगा।

    सिंह ने कहा,

    "दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के फैसले को तत्काल लागू किया है। मैंने ट्यूशन फीस की अनुमति दी है। मैंने वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क की अनुमति नहीं दी है।"

    हालांकि, बेंच मामले की सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं थी। उसने सभी तर्कों को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

    दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति अमित बंसल की अवकाश पीठ ने 7 जून, 2021 को दिल्ली सरकार के उस आदेश को रद्द करने वाले एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क जमा करने से उनके छात्रों को रोका गया था।

    हाईकोर्ट ने कहा था कि वह प्रथम दृष्टया एकल न्यायाधीश की इस टिप्पणी से सहमत है कि शिक्षा निदेशालय के पास दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, यह कहा गया था कि ऐसे स्कूलों के प्रबंधन को सरकार से सहायता नहीं मिली थी। वे पूरी तरह से उनके द्वारा एकत्रित शुल्क पर निर्भर थे। इसलिए, सरकार इसमें कुछ नहीं कह सकती थी।

    (मामला: शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम एक्शन कमेटी गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, एसएलपी (सी) 7791-7792/2021)

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