स्कूल COVID वैक्सीन मैंडेट किसी की पसंद के धर्म को मानने और पालन करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता: कलकत्ता हाईकोर्ट

Avanish Pathak

16 Dec 2022 1:26 PM GMT

  • स्कूल COVID वैक्सीन मैंडेट किसी की पसंद के धर्म को मानने और पालन करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि शिक्षकों के लिए स्कूल वैक्सीन मैंडेट अपनी पसंद के धर्म को मानने और अभ्यास करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

    जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने सेंट जेम्स स्कूल, कोलकाता में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत एक ईसाई व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह कोविड टीकाकरण को पूर्ववर्ती शर्त बनाए बिना शिक्षण कार्य जारी रखने की अनुमति दे।

    मामला

    याचिकाकर्ता / शिक्षक ने अपने स्कूल द्वारा जारी एक नोटिस से व्यथित होकर हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कर्मचारियों को अपने COVID टीकाकरण प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल रहने पर कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर माना जाएगा।

    दरअसल, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर टीकाकरण नहीं कराने का फैसला किया कि कई जर्नल में दिया गया था कि क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है कि कोविशिल्ड वैक्सीन ने भ्रूणों (या फोएटी) पर प्रयोग किया था, जो कि याचिकाकर्ता के अनुसार, ईसाई मान्यताओं के खिलाफ है।

    कोवैक्सिन के संबंध में, उन्होंने कहा कि चूंकि वह इसके क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल तरीकों के बारे में अनिश्चित थे, इस प्रकार, किसी भी प्रकार के जबरन टीकाकरण के प्रतिरोधी (वैचारिक रूप से) होने के कारण, उन्होंने कोवाक्सिन भी नहीं लेने का फैसला किया।

    अब, चूंकि उसने अपना COVID टीकाकरण प्रमाणपत्र जमा नहीं किया था, इसलिए स्कूल परिसर में उसका प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। स्कूल प्रशासन ने भी उनके वेतन को रोकने और उनकी शिक्षण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया।

    उन्होंने हाईकोर्ट में उक्त नोटिस को चुनौती दी। न्यायालय के समक्ष, हालांकि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 25(1) के तहत अपने अधिकारों के उल्लंघन का आग्रह किया। साथ ही वेतन वितरण के लिए प्रार्थना की।

    याचिकाकर्ता ने स्कूल के साथ अपनी सेवा अनुबंध को लागू करने और एक सहायक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाओं को जारी रखने की मांग की।

    शुरुआत में, स्कूल प्रशासन ने रिट याचिका की विचारणीयता के खिलाफ एक बिंदु उठाया और कहा कि चूंकि स्कूल एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल है, इसलिए इसके खिलाफ कोई रिट नहीं होगी।

    निष्कर्ष

    दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि स्कूल का विवादित नोटिस- शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में अपने टीकाकरण प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता है - व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ना ही पसंद के धर्म को मानने और उसका अभ्यास करने के अधिकार पर प्रभाव डालता है।

    न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यायालय के समक्ष यह राय बनाने के लिए पुष्ट चिकित्सा डेटा का पूर्ण अभाव है कि कोविशील्ड वैक्सीन परीक्षणों के माध्यम से विकसित किया गया है, जो ईसाई धर्म को ठेस पहुंचाता है।

    इस संबंध में, न्यायालय ने यह भी कहा कि एक रिट अदालत के पास एक टीका विकसित करने के लिए कथित गैर-ईसाई परीक्षणों पर निष्कर्ष निकालने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य के एक बड़े समूह का आकलन करने के लिए अधिकार क्षेत्र या विशेषज्ञता नहीं है।

    गौरतलब है कि अदालत ने आगे रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता के बिना टीकाकरण के रहने के अधिकार को बच्चों और स्कूल के अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें COVID-19 महामारी से बचाया जा सके।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने स्कूल द्वारा आवश्यक अन्य उपलब्ध टीकों (कोविशील्ड के अलावा) को ना चुनने पर भी सवाल उठाया।

    स्कूल के खिलाफ रिट याचिकाके सुनवाई योग्य होने के संबंध में, अदालत ने कहा कि एक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान/स्कूल के खिलाफ तत्काल रिट याचिका सुनवाई यो ग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा लागू किए जाने का अधिकार विशुद्ध रूप से एक निजी संविदात्मक प्रकृति का था। इसके साथ ही याचिका को खारिज कर दिया गया।

    केस शीर्षकः डा. निर्झर बार बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया और अन्य।

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