SCBA की अपील: एडवोकेट जनरल अमित कुमार के खिलाफ पारित प्रस्ताव वापस ले मेघालय बार एसोसिएशन
Shahadat
14 Aug 2026 9:12 PM IST

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने मेघालय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और शिलांग बार एसोसिएशन से अपील की कि वह मेघालय के एडवोकेट जनरल अमित कुमार को हटाने के लिए लाए गए अपने संयुक्त प्रस्ताव पर फिर से विचार करें और उसे वापस ले लें।
14 अगस्त के एक प्रस्ताव में SCBA ने कहा कि उसने कुमार के खिलाफ मेघालय स्थित दो बार एसोसिएशन द्वारा कथित तौर पर पारित संयुक्त प्रस्ताव का संज्ञान लिया। SCBA ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कोर्ट में एडवोकेट जनरल का बयान, बार के एक सीनियर सदस्य के खिलाफ एक महिला लॉ इंटर्न द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के संदर्भ में दिया गया।
SCBA के अनुसार, कुमार की टिप्पणी महिला वकीलों और लॉ इंटर्न के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्वीकार करती थी और यह मेघालय हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही के दौरान की गई, जो इस मामले की सुनवाई कर रहा था।
SCBA ने आगे कहा कि कुमार ने कोर्ट को इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी थी और कहा कि जहां बार के सदस्यों की सुरक्षा की रक्षा की जानी चाहिए, वहीं महिला वकीलों और लॉ इंटर्न की सुरक्षा और सम्मान पर भी समान ध्यान दिया जाना चाहिए।
इसने कहा कि खासकर इसलिए क्योंकि मामला पहले से ही न्यायिक विचार के अधीन है, न्यायिक कार्यवाही के दौरान दी गई दलीलों के लिए एडवोकेट जनरल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना "अनुचित" था और इससे विवाद बढ़ सकता है।
इसलिए SCBA ने संबंधित बार एसोसिएशन से अपने संयुक्त प्रस्ताव को वापस लेने और इसके बजाय एक प्रभावी और गोपनीय तंत्र की दिशा में काम करने का आह्वान किया, जिसके माध्यम से महिला वकील और लॉ इंटर्न बिना किसी डर के अपनी शिकायतें उठा सकें और उचित समाधान पा सकें।
SCBA ने अपने प्रस्ताव में कहा,
"कानूनी पेशे के हर सदस्य की सुरक्षा और सम्मान बार की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।"


