सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति की सिफारिश की

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति की सिफारिश की

    SC Collegium Recommends Appointment Of Additional Judges Of Kerala, Bombay & Jharkhand HCs As Permanent [Read Resolutions]

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट के चार अतिरिक्त न्यायाधीशों, बॉम्बे हाईकोर्ट के चार अतिरिक्त न्यायाधीशों और झारखंड हाईकोर्ट के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्थायी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

    केरल हाईकोर्ट में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की गई है:

    न्यायमूर्ति वीजी अरुण

    न्यायमूर्ति एन नागेश

    जस्टिस टीवी अनिलकुमार

    जस्टिस एन अनिल कुमार

    उपरोक्त सभी न्यायाधीशों को 5 नवंबर, 2018 को केरल के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

    निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों को बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थायी करने की सिफारिश की गई है:

    न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक

    न्यायमूर्ति जमादार एन जहीरुद्दीन

    जस्टिस विनय जी जोशी

    जस्टिस आवाचात आर गोविंद

    उपरोक्त सभी न्यायाधीशों को 11 अक्टूबर, 2018 को बॉम्बे के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

    झारखंड हाईकोर्ट में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की गई है:

    जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी

    जस्टिस दीपक रोशन

    इन दोनों न्यायाधीशों को 12 फरवरी, 2019 के सरकारी आदेश की झारखंड उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

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