'आरबीआई के सर्कुलर्स की गलत व्याख्या नहीं कर सकता एसबीआई', मद्रास हाईकोर्ट ने स्टांप विक्रेताओं से कैश हैंडलिंग चार्ज लेने को अवैध माना

LiveLaw News Network

15 Nov 2021 9:50 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि सरकारी खाते में ट्रेजरी चालान के जरिए पैसा जमा करने वाले स्टांप विक्रेताओं से कैश हैंडलिंग चार्ज लेने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक को सख्त निर्देश भी जारी किए।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने स्पष्ट किया कि 2014 और 2021 में दो आरबीआई मास्टर सर्कूलर, जिन पर भारतीय स्टेट बैंक ने पूरी तरह से भरोसा किया था, वे सरकारी लेनदेन पर कैश हैंडलिंग चार्ज लेने की अनुमति नहीं देते हैं।

    अदालत ने कहा कि एसबीआई आरबीआई के सर्कुलर्स की गलत व्याख्या नहीं कर सकता है और अपनी धारणाओं और अनुमानों के आधार पर इस तरह के चार्ज ले सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "भारतीय रिजर्व बैंक से इस तरह के किसी भी विशिष्ट निर्देश या आज्ञा के अभाव में भारतीय स्टेट बैंक स्टैंप विक्रेताओं से कोई कैश हैंडलिंग चार्ज लेने का हकदार नहीं है। ऐसे किसी भी संग्रह को सख्ती से भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों या बैंकिंग विनियमों के अनुसार होना चाहिए।"

    हाईकोर्ट ने अधिकारियों के असंवेदनशील आचरण के लिए बैंक को भी आड़े हाथों लिया, जिसे मामले के दौरान बेनकाब किया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और अधिकारी लोक सेवक हैं। याचिकाकर्ता सरकार की ओर से जारी ट्रेजरी चालान के जरिए सरकारी खातों में नकद जमा कर रहे हैं।"

    अदालत ने एसबीआई की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में ‌दिए एक बयान की गंभीर रूप से आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि "याचिकाकर्ता (स्टांप विक्रेताओं) के लिए यह हमेशा खुला है कि वे किसी अन्य बैंक से संपर्क करें और अपना बैंकिंग संचालन जारी रखें।

    इसलिए अदालत ने अपने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं, सहायक महाप्रबंधक, एसबीआई को जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में इस तरह के बयानों की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई थी।

    "बयान अपनी शक्तियों के प्रयोग में अधिकारियों के प्रशासनिक अहंकार को प्रदर्शित करता है और बयान का आशय लोक प्रशासन के लिए धमकी है, क्योंकि स्टांप विक्रेताओं के पास एसबीआई की शाखाओं में सरकारी खातों में पैसा जमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

    स्टांप विक्रेताओं ने 2016 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एसबीआई के अधिकारियों को जनवरी 2015 से उन पर लगाए गए कैश हैंडलिंग चार्ज को खाते के नाम पर 'कमीशन खाते' के रूप में माफ करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि एसबीआई ने कमीशन के रूप में 100 नोटों वाले प्रत्येक बंडल के लिए 15/- रुपये की राशि की मांग की थी। कोषागार निदेशक, चेन्नई द्वारा 2016 के पत्र के माध्यम से बैंक को इस तरह के शुल्कों की अनुमेयता के बारे में सूचित करने के बावजूद, चूंकि सरकार प्रत्येक सरकारी लेनदेन के लिए बैंकों को अलग से भुगतान कर रही है, प्रतिवादी ने व्यक्तिगत विक्रेताओं से एजेंसी कमीशन एकत्र करना जारी रखा है।

    याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि शामिल लेनदेन की प्रकृति 'निजी' नहीं थी, क्योंकि पैसा सरकारी खातों में ट्रेजरी चालान के माध्यम से टिकटों की खरीद के उद्देश्य से जमा किया जा रहा है, न कि व्यक्तिगत चालू/बचत खातों के लिए।

    प्रतिवादी बैंक अधिकारियों के वकील ने तर्क दिया कि दो आरबीआई मास्टर सर्कुलर स्पष्ट रूप से उन्हें प्रत्येक लेनदेन के लिए एजेंसी कमीशन और कैश हैंडलिंग चार्ज एकत्र करने का अधिकार प्रदान करते हैं और कोषागार और लेखा निदेशक को ऐसा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

    कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले में शामिल किए गए वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने एसबीआई को कमीशन के भुगतान के बारे में अपने जवाबी हलफनामे में एक अलग पक्ष प्रस्तुत किया। वित्त विभाग ने चालान के माध्यम से सरकारी खातों में किए गए जमा के संबंध में कैश हैंडलिंग चार्ज एकत्र करने की अनुमति के बारे में चुप्पी सहित एसबीआई की प्रस्तुतियों में विसंगतियों की इशारा किया। वित्त विभाग ने एसबीआई सर्कुलर में चालान के माध्यम से सरकारी खातों में नकद जमा के लिए कैश हैंडलिंग शुल्क के बारे में किसी भी उल्लेख के अभाव को भी रेखांकित किया, जिसने 2019 में कैश हैंडलिंग शुल्क की दरों को संशोधित किया था।

    यह कहते हुए कि एसबीआई, चेन्नई स्वयं के प्रधान कार्यालय द्वारा इस तरह के कैश हैंडलिंग चार्ज की अनुमति के बारे में भ्रमित है, वित्त विभाग ने यह भी प्रस्तुत किया कि सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेनदेन के संबंध में, एजेंसी कमीशन का भुगतान आरबीआई द्वारा किया जाता है।

    "प्रत्येक सरकारी लेनदेन के लिए, प्रत्येक एजेंसी बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए एजेंसी कमीशन का दावा तैयार किया जाता है जिसे सक्षम प्राधिकारी से बैंक प्राधिकरण द्वारा राशि का दावा करने के लिए ट्रेजरी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है।"

    इसलिए, अदालत ने माना कि एसबीआई द्वारा एकत्र किए गए कैश हैंडलिंग चार्ज की अनुमति नहीं है और एसबीआई ने आरबीआई मास्टर सर्कुलर की गलत व्याख्या करके गलती की है।

    याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि एसबीआई कैश हैंडलिंग चार्ज तब भी वसूल कर रहा है, जब इस तरह के संग्रह के खिलाफ अंतरिम अदालत का आदेश लागू था। अदालत ने माना है कि अगर याचिकाकर्ता इसके बारे में सबूत पेश कर सकते हैं, तो एसबीआई इस तरह से एकत्र किए गए धन को वापस करने के लिए बाध्य होगा।

    एसबीआई द्वारा कोषागार निदेशक को जवाब नहीं देने के बारे में, अदालत ने राज्य के एक अधिकारी की अवहेलना करने के लिए बैंक को फटकार लगाई और कहा कि जब भी सरकारी अधिकारियों द्वारा इस तरह के पत्रों का संचार किया जाता है, तो भारतीय स्टेट बैंक उचित तरीके से जवाब देने के लिए बाध्य है।

    अदालत ने एसबीआई बैंक के अधिकारियों को उचित शिष्टाचार के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता महसूस की जो कि प्रशासनिक/सार्वजनिक कार्यों को करने वाले अधिकारियों को दिखाया जाना चाहिए।

    स्टांप विक्रेताओं से एकत्र किए गए कैश हैंडलिंग चार्ज की अनुमेयता और अवैधता को रेखांकित करने और एसबीआई को अब इस तरह के शुल्क जमा नहीं करने का निर्देश देने के अलावा, अदालत ने आवश्यक निर्देशों के साथ एसबीआई की सभी शाखाओं को अदालत के आदेश को संप्रेषित करने के लिए भी कहा है।

    इसके अलावा, जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने नागरिकों को कैश हैंडलिंग चार्ज से संबंधित अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए इसे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

    केस शीर्षक: पीएस शनमुगा सुंदरम बनाम निदेशक, कोषागार और लेखा विभाग और अन्य, केए विजयकुमार बनाम निदेशक, कोषागार और लेखा, विभाग और अन्य, सी. थिरुमोहन बनाम निदेशक, कोषागार और लेखा विभाग और अन्य

    मामला संख्या: WP No 34347, 2016 की 24076 और 34348


    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story