Savarkar Defamation Case | पुणे कोर्ट ने 2 दिसंबर को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

Shahadat

19 Nov 2024 2:29 PM IST

  • Savarkar Defamation Case | पुणे कोर्ट ने 2 दिसंबर को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

    पुणे स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को राहुल गांधी को 2 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया, जिससे वह दिवंगत दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम में दिए गए भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणी करके उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानि करने के आरोप में उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत की कार्यवाही में शामिल हो सकें।

    विशेष एमपी/एमएलए अदालत के जज अमोल शिंदे ने अक्टूबर में गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया, जिससे सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत लगाए गए आरोप का जवाब दिया जा सके।

    मंगलवार को सावरकर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संग्राम कोल्हटकर ने अदालत को सूचित किया कि गांधी के कार्यालय को समन मिलने के बावजूद, कांग्रेस नेता ने अदालत में पेश नहीं होने और समन का पालन नहीं करने का फैसला किया।

    हालांकि, गांधी की ओर से पेश हुए वकील मिलिंद पवार ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं।

    वकील ने आगे बताया कि पिछले दो महीनों से देश भर के कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और विपक्ष के नेता और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता होने के नाते गांधी प्रचार के लिए देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने में व्यस्त हैं।

    हालांकि, पवार ने अदालत को आश्वासन दिया कि गांधी अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे।

    इसलिए जज ने मामले को 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया और गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का स्पष्ट निर्देश दिया।

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