अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटाए गए सरपंच खुद को हटाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव लड़ सकते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट
Avanish Pathak
23 Aug 2023 5:51 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर स्थित पीठ ने हाल ही में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद से हटा दिया गया एक सरपंच परिणामी रिक्ति को भरने के लिए आयोजित उप-चुनाव लड़ सकता है।
जस्टिस एएस चंदूरकर और जस्टिस वृषाली वी जोशी की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ऐसे सरपंच को उनके स्वयं के निष्कासन के कारण आवश्यक उप-चुनाव लड़ने से रोक सके।
कोर्ट ने कहा,
“चुनाव लड़ने का अधिकार पूरी तरह से वैधानिक अधिकार है और ऐसा अधिकार उस क़ानून द्वारा शासित होता है, जिसके तहत इसका दावा किया जाता है। यदि संबंधित क़ानून में कोई अयोग्यता निर्धारित नहीं है और न ही यह किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकता है, तो ऐसे उम्मीदवार को क़ानून के विरुद्ध आधार पर रोका नहीं जा सकता है, जो चीज़ नैतिक रूप से आकर्षक लग सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसे वैधानिक समर्थन मिले।”
अदालत अमरावती जिले की ग्राम पंचायत वाथोडा की पूर्व सरपंच सुजाता ताई की अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए जाने के कारण हुए उपचुनाव लड़ने की पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सुजाता ताई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे आवश्यक बहुमत से पारित कर दिया गया।
अनुसूचित जाति (महिला) के सदस्यों के लिए आरक्षित सरपंच पद पर एक रिक्ति निकली, और सुजाता ताई एकमात्र पात्र सदस्य थीं।
इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने 30 जून, 2023 के एक नोटिस को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की, जिसमें उप-चुनाव के माध्यम से सरपंच का चुनाव करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं के वकील एसवी भुटाडा ने दलील दी कि अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए सरपंच को उपचुनाव लड़ने की अनुमति देना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ होगा। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के दोबारा चुनाव से अविश्वास प्रस्ताव निरर्थक हो जाएगा और पंचायत के सुचारू कामकाज में बाधा आएगी। उन्होंने कहा कि उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य को पिछले सरपंच के शेष कार्यकाल के लिए ही पद पर बने रहने का अधिकार है, यह दर्शाता है कि अविश्वास प्रस्ताव हारने वाला सरपंच वही व्यक्ति नहीं हो सकता जो उप-चुनाव के माध्यम से रिक्ति को भरता है।
दूसरी ओर, सुजाता ताई के वकील नीलेश गवांडे ने तर्क दिया कि उप-चुनाव में भाग लेने वाले एक हटाए गए सरपंच के खिलाफ कोई वैधानिक रोक नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 ऐसे मामलों में कोई अयोग्यता निर्धारित नहीं करता है।
अदालत ने अधिनियम की संबंधित धाराओं की जांच की और कहा कि इसमें ऐसी कोई अयोग्यता निर्दिष्ट नहीं की गई है जो किसी हटाए गए सरपंच को उप-चुनाव लड़ने से रोक सके।
कोर्ट ने कहा,
"जहां कहीं भी अयोग्यता से पीड़ित व्यक्ति को दोबारा चुनाव लड़ने और पंचायत का सदस्य बनने से रोकने का इरादा था, उसे 1959 के अधिनियम में विशेष रूप से प्रदान किया गया है। इस प्रकार 1959 के अधिनियम के तहत योग्य होने और न होने के अधीन है 1959 के अधिनियम के तहत अयोग्य ठहराए जाने पर, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने का कोई आधार नहीं होगा जो ऐसी अयोग्यता से पीड़ित नहीं है।”
पंचायत के कामकाज पर संभावित प्रभाव के बारे में तर्क को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने तात्यासाहेब रामचन्द्र काले बनाम नवनाथ तुकाराम काकड़े मामले में पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जो सरपंच सदन का जनादेश खो चुका है, वह पद पर बना नहीं रह सकता है।
हालांकि, अदालत ने तर्क दिया कि जब तक अधिनियम इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से अयोग्यता निर्धारित नहीं करता, नैतिक चिंताओं के कारण कानूनी निषेध नहीं हो सकता।
केस टाइटल- राहुल पुत्र सहदेव लोखंडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य
केस नंबरः रिट पीटिशन नंबर 4174/2023