शारदा चिट-फंड घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता कुणाल घोष को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट प्रतिनिधि के रूप में स्पेन की यात्रा की अनुमति दी

Shahadat

8 Sept 2023 4:03 PM IST

  • शारदा चिट-फंड घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता कुणाल घोष को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट प्रतिनिधि के रूप में स्पेन की यात्रा की अनुमति दी

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में शारदा चिट-फंड घोटाले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता और पत्रकार कुणाल घोष द्वारा दायर जमानत शर्तों में छूट के लिए दायर आवेदन की अनुमति दी।

    घोष को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। उन्होंने पश्चिम राज्य के लिए व्यावसायिक निवेश के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मैड्रिड और बार्सिलोना की विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी।

    जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस गौरांग कंठ की खंडपीठ ने उनके आवेदन को अनुमति देते हुए कहा:

    याचिकाकर्ता 2017 से जमानत पर है। स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है। उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसे तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि न्याय का हित इस तरह की मांग न करे। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि यदि याचिकाकर्ता को विदेश जाने की अनुमति दी गई तो मुकदमे की प्रक्रिया में बाधा आएगी। वर्तमान में उन्हें निवेश आमंत्रित करने के लिए स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना में मुख्यमंत्री के साथ जाने के लिए बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस), 2023 के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। यद्यपि हम निवेश को आमंत्रित करने के लिए किसी विदेशी देश में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विचाराधीन कैदी का चयन करने की राज्य मशीनरी की बुद्धिमत्ता पर टिप्पणी करने से बचते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता का विदेश जाने का अधिकार अपवादात्मक नहीं है।

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 2017 से जमानत पर है। उसको पहले विभिन्न कारणों से सिंगापुर और शिकागो की यात्रा करने की छूट दी गई थी और उसने उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया।

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी विदेश यात्रा के संबंध में असंगत रुख अपनाया था। इसलिए ऐसे आधार पर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया जा सकता है।

    उनके पहले के आचरण के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विचाराधीन कैदी को सौंपने के फैसले पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के 12 और 23 सितंबर 2023 के बीच विदेश में स्पेन की यात्रा करने के अधिकार को बरकरार रखते हुए निर्देश पारित दिया। कोर्ट के निर्देशानुसार, पत्नी को 5 लाख रुपये का बांड भरना होगा, जिसके पूरा होने पर याचिकाकर्ता का पासपोर्ट उसे वापस कर दिया जाएगा।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपनी वापसी के तुरंत बाद 25 सितंबर 2023 से पहले अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कर दे।

    इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को 28 सितंबर 2023 को आगे के निर्देशों के लिए पेश करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: कुणाल घोष बनाम सीबीआई

    केस नंबर: 2016 का सीआरएम 7648

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