ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 33एम के तहत मंजूरी केवल आयुर्वेदिक दवाओं के लिए जरूरी, एलोपैथिक के लिए नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

10 Oct 2022 11:27 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 33एम के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति केवल आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनीनी दवाओं के मामले में लागू होती है और जहां अभियोजन एलोपैथिक दवाओं से संबंधित हो, वहां यह लागू नहीं होती है।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने एम्कर फार्मास्यूटिकल्स और उसके दो निदेशकों द्वारा दायर याचिका पर यह टिप्पणी की। उन्होंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज शिकायत को रद्द कराने के लिए याचिका दायर की थी।

    याचिकाकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ‌लिए गए संज्ञान और सम्मन पर सवाल उठाया गया था। उन्हें इस आधार पर सम्मन जारी किया गया था कि किया गया अपराध, अपराध अधिनियम की धारा 27 (डी) के तहत है जिसके तहत दो साल के कारावास की अधिकतम सजा दी जा सकती है, और सीमा उस तारीख से चलेगी जिस पर ड्रग्स इंस्पेक्टर प्रयोगशाला से नमूना प्राप्त करता है, मामले में यह 21 जुलाई 2012 को थी।

    जबकि दो जनवरी 2018 को पंजीकृत होने वाली शिकायत इस तरह की प्राप्‍ति के बाद 5 साल और 7 महीने के करीब है और इसलिए, पूरी कार्यवाही धारा 468 सीआरपीसी के मद्देनजर, अधिकार क्षेत्र के बिना की जा रही है। धारा 468 सीआरपीसी संबंधित अदालत को सीमा की अवधि के बीतने के बाद संज्ञान लेने से रोकती है और सीमा की अवधि एक वर्ष है।

    परिणाम

    शुरुआत में, बेंच ने कहा कि चूंकि लैब रिपोर्ट को 21-07-2012 को ड्रग्स इंस्पेक्टर को सौंप दिया गया था, इसलिए अधिनियम की धारा 27 (डी) के अनुसार सीमा 20-07-2014 को समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार, 2-01-2018 को पंजीकृत शिकायत सीमा की अवधि के 3 साल और 8 महीने बाद हुई थी।

    "20-03-2018 को मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध को पंजीकृत करने में देरी को माफ करके संज्ञान ‌लिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के आदेश सीआरपीसी की धारा 468 के काउंटर में होगा, इसके बावजूद लिया गया था।"

    सरकार द्वारा दिए गए आधार को अस्वीकार करते हुए पीठ ने कहा, "अधिनियम की धारा 33एम चैप्टर 4ए के तहत आता है। चैप्टर 4ए विशेष रूप से आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी ड्रग्स से संबंधित है।... मौजूदा मामले में ड्रग्स वे नहीं हैं जो आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी हैं। वे एलोपैथिक ड्रग्स हैं ... "

    यह माना जाता है कि इंस्पेक्टर को शिकायत दर्ज करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर की मंजूरी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ड्रग का कानूनी नमूना जो लिया गया था, वह आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी का नहीं था।

    "यदि ड्रग्स इंस्पेक्टर ने अभियोजन को पंजीकृत करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर की मंजूरी मांगकर कानून के एक गलत प्रावधान के लिए सहारा लिया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अधिकार क्षेत्र का सवाल था। वैधानिक रोक जो कि धारा 468 के तहत लगती है, दोनों अदालतों द्वारा माफ नहीं की जा सकती है।"

    पीठ ने सक्षम प्राधिकारी को सलाह दी कि वे ऐसे मामलों में अपराध को त्वरित रूप से पंजीकृत करें और न कि रेड टैपिज्म का सहारा लें और कथित दोषी को सीमा की याचिका के आधार पर मुक्त होने दें।

    केस टाइटल: M/S Emcure Pharmaceuticals Ltd v कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: CRIMINAL PETITION NO. 6919 OF 2022

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story