संवासिनी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपाठ्य दस्तावेजों के लिए दायर याचिका का निपटारा होने तक रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई
Avanish Pathak
19 July 2023 5:13 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ 23 साल पुराने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आरोप पत्र सहित सुपाठ्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कोर्ट के समक्ष उनके आवेदन के निपटारे तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
जस्टिस राज बीर सिंह की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आरोप पत्र के साथ सुपाठ्य और पठनीय दस्तावेजों की मांग करने वाली सुरजेवाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। उनकी याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
ट्रायल कोर्ट के आदेशों के अनुसार, आरोप पत्र की सुपाठ्य प्रतियां और उसका हिस्सा बनने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें प्रदान की गई थीं, हालांकि, हाईकोर्ट के समक्ष सुरजेवाला का मामला था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा कई दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गईं सुपाठ्य नहीं हैं।
इस संबंध में सुरजेवाला के वकील ने कुछ दस्तावेजों की प्रतियों का हवाला दिया और बताया कि वे पढ़ने योग्य नहीं हैं।
आगे यह तर्क दिया गया कि शीर्ष अदालत के निर्देश (17 अप्रैल, 2023 को पारित) के साथ-साथ हाईकोर्ट के आदेश (6 जून, 2023 को) के अनुसार, अदालत के लिए उन्हें सुपाठ्य दस्तावेज़ प्रदान करना अनिवार्य था, हालांकि, उनके द्वारा दायर कई आवेदनों के बावजूद ऐसा नहीं किया गया था।
मामले के तथ्यों और उसे उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आरोप पत्र की प्रतियां और उसका हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों को उचित रूप से सुपाठ्य होना चाहिए।
इसे देखते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया,
“पूर्वोक्त के मद्देनजर, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त आज से आठ दिनों की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर करता है, जिसमें आपूर्ति की गई ऐसी प्रतियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है, जो पढ़ने योग्य नहीं हैं, तो ट्रायल कोर्ट इस पर विचार करेगा और शीघ्रता से निर्णय लेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे दस्तावेजों की उचित रूप से सुपाठ्य प्रतियां आवेदक/अभियुक्त को प्रदान की जाएं।''
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह संतुष्टि दर्ज करने का निर्देश दिया कि आवेदक/अभियुक्त को प्रदान की गई ऐसी प्रतियां सुपाठ्य हैं। हालांकि, अदालत ने मामले में संपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
केस टाइटलः रणदीप सिंह सुरजेवाला बनाम यूपी राज्य और दूसरा 2023 लाइव लॉ (एबी) 221 [APPLICATION U/S 482 No. - 23896 of 2023]
केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 221