नोटिस पीरियड के दौरान सैलरी आईबीसी के तहत 'ऑपरेशनल डेट' की परिभाषा में नहीं आती: एनसीएलटी, मुंबई
Avanish Pathak
26 May 2022 3:17 PM IST
एनसीएलटी, मुंबई बेंच ने संदेश नाइक बनाम एमटी एडुकेयर लिमिटेड के मामले में माना कि कथित नोटिस पीरियड के लिए सैलरी नियुक्ति पत्र के विशिष्ट प्रदर्शन के बराबर है और यह 'ऑपरेशनल डेट' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि यह ऑपरेशनल क्रेडिटर द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के लिए सैलरी नहीं थी।
बेंच में जस्टिस एचवी सुब्बा राव, न्यायिक सदस्य और चंद्र भान सिंह, तकनीकी सदस्य शामिल थे।
पृष्ठभूमि
ऑपरेशनल क्रेडिटर/आवेदक ने कॉरपोरेट डेटर/प्रतिवादी मेसर्स एमटी एडुकेयर लिमिटेड के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 9 सहपठित इनसॉल्वेंसी एंड बेंकरप्सी (एप्लीकेशन टू एडज्यूडिकेशन अथॉरिटी) रूल्स, 2016 के नियम 6 के तहत ऑपरेशनल डेट के समाधान के लिए आवेदन दायर किया था।
आवेदक को प्रतिवादी ने मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। आवेदक ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कॉर्पोरेट डेटर को अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कई ईमेल भेजे।
इसके बाद, प्रतिवादी ने ऑपरेशल क्रेडिटर के रोजगार की समाप्ति की पुष्टि की और अपने दायित्व को स्वीकार किया और आवेदक को बकाया राशि के पूर्ण और अंतिम निस्तारण के लिए सहमत हुए। आवेदक ने संहिता की धारा 8 के तहत एक मांग नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में प्रतिवादी ने 7,26,626 रुपये की देनदारी स्वीकार की और स्वीकृत राशि का चेक भेजा।
आवेदक ने प्रतिवादी से अपनी शेष राशि की मांग की, जिसके लिए उसने एक नियुक्ति पत्र पर भरोसा किया ,जिसमें 3 महीने की नोटिस अवधि या 3 महीने की कथित नोटिस अवधि के एवज में सैलरी का प्रावधान किया गया था।
प्रतिवादी ने तर्क दिया कि जिस नियुक्ति पत्र पर आवेदक भरोसा कर रहा है, वह एक जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज है और मूल नियुक्ति पत्र के अनुसार, मानक इस्तीफा नीति का प्रावधान है कि आवेदक की अवधि 30 दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगी, जो नोटिस की अवधि होगी और वह उक्त अवधि के लिए ही वेतन का हकदार होगा। जवाब में, प्रतिवादी ने यह भी कहा कि मूल नियुक्ति पत्र के अनुसार, ओसी केवल एक महीने के नोटिस का हकदार होगा, न कि तीन महीने का, और इस प्रकार चेक राशि बकाया राशि के पूर्ण और अंतिम निस्तारण के लिए है।
फैसला
एनसीएलटी ने ऑपरेशनल क्रेडिटर द्वारा दायर धारा 9 के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पार्टियों के बीच एक विवाद मौजूद है, जिसे प्रमुख सबूतों और सक्षम अदालत के समक्ष परीक्षण करने के लिए तय किया जाना चाहिए और आवेदक ऋण प्रवर्तन प्रक्रियाओं के एक विकल्प के रूप में आईबीसी का उपयोग नहीं कर सकता है।
ट्रिब्यूनल ने उल्लेख किया कि वर्तमान मामले में, नियुक्ति पत्र में कथित विसंगतियों के कारण कॉर्पोरेट डेटर की कथित देयता के संबंध में विवाद मौजूद था, जो कोड के तहत डिमांड नोटिस जारी करने की तारीख से पहले मौजूद थे।
ट्रिब्यूनल ने मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम किरुसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था।
इस संबंध में कि दो महीने के कथित नोटिस पीरियड के वेतन के रूप में देय राशि को कोड के तहत 'ऑपरेशनल डेट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ट्रिब्यूनल ने माना कि यह ऑपरेशनल डेट के बराबर नहीं है क्योंकि यह ऑपरेशनल क्रेडिटर के वास्तविक कार्य के लिए वेतन नहीं था..।
याचिका को खारिज करते हुए, बेंच ने कहा कि ऑपरेशनल क्रेडिटर का उपचार उचित कानूनी मंच के समक्ष वसूली के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू करना है, न कि आईबीसी के तहत।
संदेश नाइक बनाम एमटी एडुकेयर लिमिटेड