सैफ अली खान पर हमला: मुंबई कोर्ट ने आरोपी की पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ाई

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    मुंबई के बांद्रा इलाके की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद की हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी।

    मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की टीम ने मामले में जांच में प्रगति के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह सूचित किया गया कि पुलिस ने आरोपी के कपड़े और हथियार भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल उसने अभिनेता पर हमला करने में किया था। हालांकि, पुलिस को अभी तक जूते बरामद नहीं हुए हैं, जो उसने उस दिन पहने थे।

    पुलिस ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि आरोपी जांच अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा था।

    शहजाद के वकील ने हालांकि कहा कि अभिनेता के परिवार ने 100 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पुलिस को फोन नहीं किया और न ही वे उनके साथ अस्पताल गए और इससे पता चलता है कि यह बहुत बड़ा हमला नहीं था। वकील ने आगे तर्क दिया कि पुलिस पहले ही उनके मुवक्किल के फिंगर प्रिंट नमूने ले चुकी है और घटना से संबंधित सभी व्यक्तियों के बयान भी दर्ज कर चुकी है।

    वकील ने आगे सवाल उठाया कि गिरफ्तार व्यक्ति का चेहरा और पुलिस द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया चेहरा कैसे मेल नहीं खाता है।

    उन्होंने कहा, 'मेरे मुवक्किल को अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है। पिछली बार यह दावा किया गया था कि इसमें आतंकी या अंतरराष्ट्रीय साजिश हो सकती है लेकिन पुलिस ने अभी तक कानून के किसी भी प्रासंगिक प्रावधान को लागू नहीं किया है. इससे पता चलता है कि मेरे मुवक्किल को इस मामले में अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है।

    दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने आरोपी की भागीदारी के संबंध में 'पर्याप्त प्रगति' का उल्लेख किया और इसलिए, हिरासत को 29 जनवरी तक बढ़ा दिया।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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