धारा 5 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम | मजिस्ट्रेट अभियुक्त को गिरफ्तारी न होने पर भी लिखावट का नमूना देने का आदेश दे सकता है: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

11 Aug 2023 7:56 AM GMT

  • धारा 5 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम | मजिस्ट्रेट अभियुक्त को गिरफ्तारी न होने पर भी लिखावट का नमूना देने का आदेश दे सकता है: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि जब तक सीआरपीसी में विशिष्ट प्रावधान लागू नहीं हो जाते, तब तक मजिस्ट्रेटों को जांच के उद्देश्य से आरोपियों की लिखावट के नमूने एकत्र करने का आदेश देने का अधिकार है और ऐसे आदेश स्वाभाविक रूप से संविधान के अनुच्छेद 20(3) (स्वयं के खिलाफ दोषारोपण का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

    जस्टिस राजा विजयराघवन ने कहा कि मजिस्ट्रेटों के पास आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 की धारा 5 के तहत माप और नमूना लिखावट के संग्रह के लिए आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है, यहां तक ​​कि आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी की अनुपस्थिति में भी, जिसे धारा 311ए को सीआरपीसी में शामिल करके समर्थन दिया गया है।

    मामले में याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट के एक आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसे पहचान अधिनियम के तहत अपनी लिखावट का नमूना प्रदान करने की आवश्यकता थी।

    याचिकाकर्ता पर कथित तौर पर जाली प्रमाणपत्रों का उपयोग करके एक स्कूल में श‌िक्षक की नौकरी हासिल करने का आरोप था। जांच में याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका पर संदिग्ध जाली दस्तावेजों के साथ लिखावट की तुलना करना शामिल था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि उसे अग्रिम जमानत दी गई थी और उसे कभी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए सीआरपीसी की धारा 311ए या पहचान अधिनियम की धारा 3 लागू नहीं होनी चाहिए।

    अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मजिस्ट्रेट के पास याचिकाकर्ता को उसका माप/नमूना लिखावट देने के लिए निर्देश देने वाला आदेश पारित करने का अधिकार था।

    एकल न्यायाधीश ने शुरू में जांच उद्देश्यों के लिए माप के संग्रह और लिखावट के नमूने के लिए निर्देश जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीआरपीसी और पहचान अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं की जांच की।

    यह पाया गया कि पहचान अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को माप या नमूने प्रदान करने का निर्देश देने की शक्ति न्यायिक सिफारिशों के बाद शामिल की गई थी। न्यायालय ने माप और नमूना लिखावट के संग्रह का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट के अधिकार के लिए कानूनी आधार स्थापित करने के लिए पिछले निर्णयों का हवाला दिया, जैसे कि यूपी राज्य बनाम राम बाबू मिश्रा।

    यह नोट किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसे कानून की आवश्यकता का सुझाव दिया था जो मजिस्ट्रेटों को ऐसे नमूनों के संग्रह के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, और बाद में, धारा 311ए को सीआरपीसी में शामिल किया गया था।

    हाईकोर्ट ने आगे "गवाही" और "बाध्यता" की अवधारणा का विश्लेषण किया और यह स्पष्‍ट किया कि माप देना या लिखावट का नमूना देना स्व-दोषारोपण के संदर्भ में साक्ष्य की बाध्यता नहीं है।

    यह दावा करने के लिए कई कानूनी मिसालों पर भरोसा किया गया कि ऐसे नमूने प्रदान करने का कार्य अदालत में मौखिक या लिखित गवाही देने के बराबर नहीं है और व्यक्तिगत गवाही के बजाय भौतिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है।

    इसके बाद जस्टिस विजयराघवन ने निजता के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क की चर्चा की। न्यायालय ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के उदाहरण का उपयोग किया, जिसमें कहा गया था कि नमूना हस्ताक्षर और लिखावट के नमूने प्राप्त करना, हालांकि प्रकृति में साक्ष है, अगर पहचान या पुष्टिकरण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है तो यह आपत्तिजनक नहीं है।

    रितेश सिन्हा बनाम यूपी राज्य और प्रवीणसिंह नृपतसिंह चौहान बनाम गुजरात राज्य, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजता का मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे बाध्यकारी सार्वजनिक हित के अनुरूप होना चाहिए, की चर्चा करते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया गया कि जब तक संसद द्वारा सीआरपीसी में स्पष्ट प्रावधान लागू नहीं किए जाते, तब तक एक न्यायिक व्याख्या और संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार, मजिस्ट्रेट के पास जांच के लिए आवाज के नमूने एकत्र करने का आदेश देने की शक्ति है।

    इस प्रकार, यह देखा गया कि न्यायिक आदेश, आवाज के नमूने जैसे अनिवार्य नमूने, स्वाभाविक रूप से संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत निजता अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

    हाल के उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक विशिष्ट प्रावधान लागू नहीं हो जाते, मजिस्ट्रेटों के पास जांच उद्देश्यों के लिए आवाज के नमूने एकत्र करने का आदेश देने की शक्ति है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने पाया कि मजिस्ट्रेट के आदेश ने याचिकाकर्ता के गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है।

    ऐसे में मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा गया और याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: फैज़ल के वी बनाम केरल राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (केर) 389

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story