धारा 482 सीआरपीसी | हाईकोर्ट सजा के बाद के सेटलमेंट को स्वीकार कर सकते हैं और गैर-जघन्य अपराधों में शामिल आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

25 Aug 2022 7:13 PM IST

  • धारा 482 सीआरपीसी | हाईकोर्ट सजा के बाद के सेटलमेंट को स्वीकार कर सकते हैं और गैर-जघन्य अपराधों में शामिल आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि के एक के आदेश को तब रद्द कर दिया जब कार्यवाही के पक्षकारों ने दोषसिद्धि के आदेश के बाद समझौता किया और याचिकाकर्ता के खिलाफ किए गए अपराधों के कंपाउंडिंग की मांग की।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने लक्ष्मीबाई नामक महिला द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और 448 (घर में घुसना) के लिए दंडनीय अपराधों के लिए 2011 में दोषी ठहराया था।

    सत्र अदालत ने जून 2012 में आदेश की पुष्टि की थी। हाईकोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की थी लेकिन सजा को आंशिक रूप से संशोधित किया गया था।

    जब रद्द करने की मौजूदा याचिका दायर की गई तो हाईकोर्ट ने 2003 में बीएस जोशी बनाम हरियाणा राज्य से लेकर रामगोपाल और अन्य मध्य प्रदेश राज्य, 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों पर ध्यान दिया, जहां यह माना गया था कि गैर-जघन्य अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रूप से निजी प्रकृति के हैं, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या सजा के खिलाफ अपील रद्द रहती है, उसे रद्द किया जा सकता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "सजा देना न्याय देने का एकमात्र तरीका नहीं है। कानूनों को समान रूप से लागू करने का सामाजिक तरीका हमेशा वैध अपवादों के अधीन होता है।"

    इस पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में, जो सभी इस मुद्दे से संबंधित हैं, चाहे दोषसिद्ध होने के बाद पक्षों के बीच मामला सुलझाया जा सकता है या समझौता किया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद इस तरह के समझौते को दर्ज करने की अनुमति दी है और मामले में प्राप्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया है, मैं इस प्रकार दायर किए गए समझौते को स्वीकार करना और याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करना उचित समझता हूं।"

    केस टाइटल: लक्ष्मीबाई बनाम कर्नाटक राज्य

    मामला संख्या: 2022 की आपराधिक याचिका संख्या 7649

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 336

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