धारा 444 सीआरपीसी | अगर जमानतदार खुद को आरोपमुक्त करना चाहता है तो अदालत को उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

Avanish Pathak

25 July 2023 2:23 PM IST

  • धारा 444 सीआरपीसी | अगर जमानतदार खुद को आरोपमुक्त करना चाहता है तो अदालत को उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

    Orissa High Court

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर जमानतदार खुद को आरोपमुक्त करना चाहते हैं तो अदालतों को उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए।

    जस्टिस संगम कुमार साहू की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुनाया कि अदालतों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 444 के आदेश का पालन करना चाहिए और जमानतदारों को उनके बांड जब्त करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिए।

    अपीलकर्ता उन अभियुक्त व्यक्तियों के लिए जमानतदार के रूप में खड़ा था, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/323/294/149 सहपठित एससी एंड एसटी (पीओए) एक्ट की धारा 3(1)(x) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

    चारों आरोपियों को भवानीपटना में विशेष न्यायाधीश, कालाहांडी-नुआपाड़ा के आदेश के अनुसार कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया गया था और ऐसी शर्तों में से एक यह थी कि वे प्रत्येक शनिवार को सुबह 10.00 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे।

    हालांकि, कुछ दिनों के बाद अपीलकर्ता ने अदालत में एक अग्रिम याचिका दायर की जिसमें प्रार्थना की गई कि उसे जमानतदार के रूप में मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने याचिका में कहा कि उन्हें पता चला कि आरोपी किसी अन्य मामले में फंसे हुए हैं, जिसके लिए वे पुलिस स्टेशन में आईओ के सामने पेश होने में असमर्थ हैं।

    विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और निर्धारित तिथि पर पेश करने के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया। विशेष न्यायाधीश ने इसके साथ ही अपीलकर्ता के खिलाफ एक अलग विविध मामला शुरू करने का निर्देश दिया।

    विशेष न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार, एक मामला शुरू किया गया था और अपीलकर्ता को जमानत बांड जब्त करने के बाद कारण बताओ दाखिल करने के लिए नोटिस दिया गया था कि बांड की राशि उससे क्यों नहीं वसूली जाएगी।

    नोटिस प्राप्त होने पर अपीलकर्ता ने अपना कारण बताओ दायर किया और जमानत आदेश की अवज्ञा करने और उसे जमानतदार के रूप में मुक्त करने के आरोपी व्यक्तियों के आचरण को अदालत के ध्यान में लाने में अपने ईमानदार चरित्र के बारे में बताया।

    अपीलकर्ता ने आगे प्रार्थना की कि चूंकि आरोपी व्यक्तियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है, इसलिए उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नुआपाड़ा ने अपीलकर्ता पर 20,000/- रुपये का जुर्माना लगाया और साथ ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी का सशर्त गैर-जमानती वारंट और डीडब्ल्यूए भी जारी किया।

    न्यायालय के ऐसे आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    संहिता की धारा 444 का विस्तार से उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि यदि कोई जमानतदार अपने बांड से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष इसके लिए आवेदन करना होगा। इस आशय का आवेदन प्राप्त होने के बाद, संबंधित न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए बाध्य है, जिसे ऐसे ज़मानत के बांड के परिणामस्वरूप जमानत पर रिहा किया गया था।

    अदालत ने कहा, "ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के बाद, मजिस्ट्रेट जमानतदार के जमानत बांड को खारिज कर देगा और उस व्यक्ति को अन्य पर्याप्त जमानतदार ढूंढने के लिए कहेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो अदालत ऐसे व्यक्ति को जेल भेज सकती है।"

    कोर्ट ने आगे रघुबीर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया, जहां यह माना गया था कि जमानत बांड के निर्वहन पर, जमानतदार की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है और आरोपी व्यक्ति को उस स्थिति में वापस डाल दिया जाता है जहां वह जमानत बांड के निष्पादन से ठीक पहले था।

    न्यायालय ने कहा कि बांड जब्त करने के निर्देश में यह निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है कि निष्पादक से राशि क्यों नहीं वसूली जाएगी। इसलिए, यह सुविचारित दृष्टिकोण था कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके बांड को जब्त करने का निर्णय लेने से पहले जमानतदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने रेखांकित किया

    "कानून अच्छी तरह से तय है कि बांड जब्त करने का निर्णय लेने से पहले, प्रभावित पक्ष की सुनवाई प्राकृतिक न्याय की मांग बन जाती है और इसे एक क़ानून में पढ़ा जाना चाहिए, भले ही इसमें इसका अनुपालन करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जब तक कि क़ानून के संदर्भ में ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम को बाहर नहीं किया जाता है।"

    मौजूदा मामले में, निचली अदालत ने जमानतदार को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना जुर्माना लगाने का आदेश दिया था और इस प्रकार, जस्टिस साहू ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा नियोजित उपाय को अस्वीकार कर दिया और कहा,

    "ऐसा लगता है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश कानून की उपरोक्त स्थिति की सराहना करने में विफल रहे हैं और न्यायिक जुनून के झटके में, एक ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व को कड़ा करके विवादित आदेश पारित किया, जो आरोपी व्यक्तियों का जमानतदार होने के नाते, पूरी प्रामाणिकता के साथ, अदालत को इस तरह जारी रखने के लिए अपनी दुर्दशा के बारे में सूचित किया। ऐसे व्यक्ति पर इतने कठोर दंडात्मक उपाय करना विद्वान पीठासीन अधिकारी के लिए शायद ही आवश्यक था।''

    नतीजतन, न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत बांड जब्त करना अवैध है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अपमान का दुष्परिणाम है।

    इसके अलावा, जमानत बांड के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने में आरोपी व्यक्तियों के आचरण को अदालत के ध्यान में लाने में अपीलकर्ता के सदाशयी आचरण को देखते हुए, उसके खिलाफ की गई कार्रवाई को अस्थिर माना गया और तदनुसार, इसे रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: प्रदीप कुमार दास बनाम ओडिशा राज्य

    केस नंबर: सीआरएलए नंबर 286/2003

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (ओआरआई) 79

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