धारा 42 एनडीपीएस एक्‍ट "ट्रांजिट में" वाहन पर लागू नहीं; सूर्यास्त के बाद तलाशी की गई हो तो वारंट प्राप्त करना अनिवार्य नहीं : पी एंड एच हाईकोर्ट

Avanish Pathak

26 Aug 2022 3:50 PM IST

  • P&H High Court Dismisses Protection Plea Of Married Woman Residing With Another Man

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 42 जो बिना वारंट या ऑथराइजेशन के एंट्री, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकारों से संबंधित है, केवल एक इमारत, वाहन या संलग्न स्थान की तलाशी से संबंधित है, इसमें 'पार्क किए गए वाहन' भी शामिल हैं।

    हालांकि, अधिनियम की धारा 43 जो सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करती है, "ट्रांजिट में" वाहनों से संबंधित है।

    हाईकोर्ट ने दो प्रावधानों के बीच अंतर को और स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा 42 में तलाशी और जब्ती करने से पहले कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जबकि धारा 43 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी सीधे तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर सकता है।

    अदालत उन याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही थी जिनके कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में हेरोइन बरामद की गई थी। यह माना गया कि पारगमन में वाहन की तलाशी के मामले में तलाशी वारंट प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां तक ​​कि यह सूर्यास्त के बाद एक अराजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाता है।

    जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की पीठ ने आगे कहा कि किसी आरोपी के पूर्ववृत्त को उसकी जमानत अर्जी को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन धारा 37 की सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें जमानत आवेदन को तब तक खारिज किया जा सकता है जब तक कि अदालत के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

    अदालत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 21 के तहत दर्ज एक मामले में नियमित जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही थी। मौजूदा आदेश तीन याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिकाओं को निपटाने का था, जिनसे हेरोइन की व्यावसायिक मात्रा बरामद की गई थी।

    मामले के प्रासंगिक तथ्य यह थे कि पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 49 और 50 के तहत तीन लोगों की तलाशी ली और उनके पास से 600 ग्राम, 550 ग्राम और 370 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को मिलाकर उन पर फैसला सुनाया।

    धारा 42 के उल्लंघन के संबंध में, जो बिना वारंट या ऑथराइजेशन के एंट्री, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है और धारा 43 जो सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है, अदालत ने माना कि अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के तहत एक इमारत, वाहन या संलग्न स्थान की तलाशी और अधिनियम की धारा 43 के अनुसार 'पारगमन' में वाहन की तलाशी के बीच अंतर है।

    कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह 1999(3) आरसीआर (सीआरएल) 533 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले पर भरोसा रखा, जिसमें कोर्ट ने धारा 42 को धारा 43 के साथ अलग किया था।

    अदालत ने माना कि मौजूदा मामले में वाहन सार्वजनिक स्थान पर 'पारगमन' में था और एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी ली गई थी। इसलिए, धारा 43 के प्रावधान न कि धारा 42 आकर्षित होंगे।

    मुकदमे के समापन में देरी के संबंध में, अदालत ने माना कि COVID-19 के कारण मुकदमे के समापन में देरी हो रही है, लेकिन इस तथ्य को कि याचिकाकर्ता 2 साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तलब करने के लिए तारीखों की एक समय-सारणी पहले से तैयार की जाए।

    कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को सभी पीडब्ल्यू की उपस्थिति सुनिश्चित करने और संबंधित जिला अटॉर्नी को शेष पीडब्ल्यू की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: मनदीप कौर बनाम पंजाब राज्य, जुड़े मामलों के साथ


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