धारा 319 सीआरपीसी | जांच या परीक्षण के दरमियान अदालत द्वारा एकत्र की गई सामग्री का ही उपयोग अतिरिक्त आरोपी को दोषारोपित करने के लिए किया जा सकता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

3 Sept 2022 3:08 PM IST

  • धारा 319 सीआरपीसी | जांच या परीक्षण के दरमियान अदालत द्वारा एकत्र की गई सामग्री का ही उपयोग अतिरिक्त आरोपी को दोषारोपित करने के लिए किया जा सकता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जांच या परीक्षण के दरमियान अदालत द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग ही केवल धारा 319 सीआरपीसी के तहत अतिरिक्त आरोपी के दोषारोपण के लिए किया जा सकता है, न कि मामले की जांच के दरमियान जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग...।

    जस्टिस संजय धर की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके संदर्भ में मेसर्स जेके स्टेशनर्स ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत आरोप पत्र में धारा 5 (1) (डी) सहपठित जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) और रणबीर दंड संहिता की धारा 120-बी, 201 और 204 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

    याचिकाकर्ता के वकील ने इस आधार पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दी कि उसे एक आरोपी के रूप में पेश करने का कारण स्पष्ट रूप से विवेकहीन है। उन्होंने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश द्वारा हरदीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 3 SCC 92 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनुपात पर आक्षेपित आदेश पारित करते समय भरोसा गलत था,क्योंकि विशेष न्यायाधीश ने जम्मू-कश्मीर सीआरपीसी की धारा 351 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसे समय में किया है जब सबूत दर्ज किए जाने बाकी थे।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश के पास जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में पेश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

    पीठ के समक्ष प्रश्न यह था कि कार्यवाही के किस चरण में एक व्यक्ति, जिसका नाम आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नहीं है, उसे सीआरपीसी की धारा 319 में निहित प्रावधानों का सहारा लेकर आरोपी के रूप में अभियोग लगाया जा सकता है। एक अन्य प्रश्न जिसका उत्तर पीठ को देना था, वह सामग्री की प्रकृति के संबंध में था, जिसके आधार पर सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अतिरिक्त आरोपी को आरोप पत्र में दोषारोपित किया जा सकता है।

    पीठ ने फैसले में कहा कि संहिता की धारा 319 में निहित प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि एक अतिरिक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग जांच के दरमियान और साथ ही सुनवाई के दरमियान, दोनों चरणों में किया जा सकता है, धारा 351 जम्मू-कश्मीर सीआरपीसी यह स्पष्ट नहीं करता है कि किस स्तर पर एक अतिरिक्त आरोपी को शामिल करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि, इन दोनों धाराओं में, एक बात समान है कि अतिरिक्त अभियुक्तों को पेश करने की शक्ति का प्रयोग सबूतों के आधार पर किया जाना है।

    धारा 319 सीआरपीसी के तहत इस्तेमाल किए गए "सबूत" का गठन क्या करता है, इस संबंध में कानून की व्याख्या करते हुए पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह केवल जांच या परीक्षण के दरमियान अदालत द्वारा एकत्र की गई सामग्री है, न कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री, जिसका इस्तेमाल एक अतिरिक्त आरोपी को दोषारोपित करने के ‌लिए किया जा सकता है।

    पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि जांच के दरमियान यानी अपराधों का संज्ञान लेने के बाद और आरोप तय होने तक, विशेष न्यायाधीश ने ऐसी कोई सामग्री एकत्र नहीं की, जिसे जम्मू-कश्मीर सीआरपीसी की धारा 351 या केंद्रीय सीआरपीसी की धारा 319 के अर्थ में "सबूत" कहा जा सकता है। विशेष न्यायाधीश की अपनी राय थी कि याचिकाकर्ता मामले की जांच के दरमियान जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री के आधार पर कथित अपराधों के कमीशन में शामिल है, जिस पर उसने अपराध का संज्ञान लेते समय विचार किया था। पीठ ने कहा, यह कानून में अनुमेय है, पीठ ने कहा।

    तदनुसार, पीठ ने याचिका की अनुमति दी और आक्षेपित आदेश, याचिकाकर्ता को एक आरोपी के रूप में पेश करने की सीमा तक, रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर इस संबंध में कोई सबूत उसके सामने आता है तो वह मामले की सुनवाई के दरमियान अतिरिक्त आरोपी को नए सिरे से आरोपित करने के मामले पर विचार करना विशेष न्यायाधीश के लिए खुला होगा।

    केस टाइटल: मैसर्स जेके स्टेशनर्स बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 126

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