धारा 311 सीआरपीसी | त्रुटि, कमी से अलग; पार्टियों की त्रुटियों को ठीक करने की अनुमति देने में न्यायालयों को उदार होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट
Avanish Pathak
15 Feb 2023 7:51 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी पक्ष को अपनी त्रुटियां सुधारने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए अदालतों को उदार होना चाहिए।
जस्टिस के बाबू की एकल पीठ ने कहा कि पार्टियों की त्रुटि या चूक को कमी के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि कमी एक पार्टी के मामले में एक आंतरिक कमजोरी की ओर इशारा करती है, त्रुटि मात्र एक चूक हो सकती है। अदालत किसी भी पक्ष को इन त्रुटियों को सुधारने का अवसर देकर निष्पक्ष सुनवाई से इंकार नहीं कर सकती है।
इस मामले में अदालत पहले से ही पेश किए जा चुके गवाह के दोबारा परीक्षण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के दायरे और सीमा की जांच कर रही थी। इस धारा के तहत, एक गवाह की पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर फिर से जांच की जा सकती है, अगर अदालत की राय है कि मामले में न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक है।
अदालत ने कहा,
"अनुच्छेद का अभिप्राय अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि रिकॉर्ड को सीधा रखने के लिए न्यायालय द्वारा हर आवश्यक और उचित उपाय किया जाता है और साक्ष्य के संबंध में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किसी के लिए कोई पूर्वाग्रह न हो।"
अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376, पोक्सो एक्ट की धारा 4, 3, 6, 5 (i), 6 और 5 (क्यू), और किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत आरोपों का सामना कर रहे एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
आरोपी ने निचली अदालत में सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पीड़िता से फिर से पूछताछ करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के साक्ष्य में कुछ विरोधाभासों को उसके द्वारा नियुक्त पिछले वकील द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।
निचली अदालत ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया था कि "पीड़ित जिरह के दौरान बेहोश हो गई थी" और आरोपी को पहले ही गवाह से पूछताछ करने का पर्याप्त अवसर दिया जा चुका था।
याचिकाकर्ता के वकीलों ने तर्क दिया कि पिछले वकील की एक त्रुटि से याचिकाकर्ता को पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि 'निष्पक्ष सुनवाई' संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है और सीआरपीसी की धारा 311 के दायरे की जांच करते समय प्रासंगिक है। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 311 के तहत उसके पास किसी भी गवाह की जांच करने की बहुत व्यापक शक्तियां हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामले में एक न्यायसंगत निर्णय लिया गया है। हालांकि, इस शक्ति का न्यायिक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए न कि न्यायालय द्वारा मनमाने ढंग से। अदालत ने टिप्पणी की कि प्राप्त अतिरिक्त सबूत, एक पुनर्विचार के लिए या मामले की प्रकृति को बदलने के लिए एक स्वांब नहीं होना चाहिए।
सरकारी वकील का मामला यह था कि याचिकाकर्ता अपने मामले में धारा 311 के आवेदन के साथ एक कमी को भरने का प्रयास कर रहा था। अदालत ने इस तर्क से असहमति जताते हुए कहा कि अदालत पक्षकारों और उनकी त्रुटियों को सुधारने के अवसर से इनकार नहीं कर सकती है और यह याचिकाकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।
अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि नाबालिग पीड़िता को घटना के बारे में बार-बार गवाही देने के लिए कहना पोक्सो एक्ट की धारा 33(5) का उल्लंघन है। हालांकि, अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 33(5) के उद्देश्य से "प्रासंगिक उम्र गवाह की परीक्षा के समय की उम्र है"।
पीड़िता परीक्षा की उम्र में पहले से ही 22 साल की थी और नाबालिग नहीं थी। इसलिए, पोक्सो एक्ट की धारा 33 (5) के तहत रोक इस मामले में लागू नहीं होगी। अदालत ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और उसे निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार पीड़िता की आगे की जांच की सुविधा प्रदान करे।
केस का शीर्षक: मनु देव वी XXX और अन्य
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 82