धारा 294 सीआरपीसी | यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यता पर आरोपी ने विवाद नहीं किया है तो डॉक्टर की जांच करना अनिवार्य नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

Avanish Pathak

7 Nov 2023 1:04 PM GMT

  • धारा 294 सीआरपीसी | यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यता पर आरोपी ने विवाद नहीं किया है तो डॉक्टर की जांच करना अनिवार्य नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ करना अनिवार्य नहीं है, यदि उसकी रिपोर्ट की वास्तविकता पर आरोपी ने विवाद नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब आरोपी रिपोर्ट को वास्तविक मान लेता है, तो इसे ठोस सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है।

    आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के तहत प्रावधान के आदेश को स्पष्ट करते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चितरंजन दास की खंडपीठ ने कहा,

    "साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 और सीआरपीसी की धारा 294 के मद्देनजर, एक बार जब अभियोजन पक्ष या अभियुक्त द्वारा दायर किए गए दस्तावेज़ की वास्तविकता पर दूसरे पक्ष द्वारा विवाद नहीं किया जाता है, तो ऐसे दस्तावेज़ को ठोस सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है।"

    पृष्ठभूमि

    अदालत आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा मृतक की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उसकी सजा को चुनौती देते हुए दायर जेल आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता ने देर शाम अपनी पत्नी को मृतक के घर में मृतक के पास बैठे देखा और इस आचरण से क्रोधित होकर उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और मृतक को घातक प्रहार किया।

    रिकॉर्ड पर सबूतों की जांच करने के बाद, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता मृतक की हत्या के लिए दोषी है और उसे इसके लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

    क्या डॉक्टर की जांच अनिवार्य है?

    न्यायालय ने शुरुआत में इस बात की जांच की कि क्या मृतक की मृत्यु प्रकृति में होमीसाइडल थी। इसमें कहा गया है कि जिस डॉक्टर ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, उससे अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में ट्रायल कोर्ट में पूछताछ नहीं की गई थी।

    हालांकि, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर-शीट से यह पता चला कि आरोपी-अपीलकर्ता की ओर से पेश राज्य बचाव वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एक मेमो दायर किया। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने इसे एक प्रदर्शन के रूप में स्वीकार कर लिया था और डॉक्टर के साक्ष्य को खारिज कर दिया था।

    हाईकोर्ट की सुविचारित राय थी कि सीआरपीसी की धारा 294 आरोपी को सीआरपीसी की धारा 294 की उप-धारा (1) के तहत ऐसा करने के लिए कहे जाने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने या इसकी वास्तविकता पर कोई विवाद नहीं उठाने के द्वारा सबूत छोड़ने में सक्षम बनाती है।

    इस प्रकार, न्यायालय ने माना, ऐसी स्थिति में, सीआरपीसी की धारा 294 की उप-धारा (3) न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम के अनुसार इसे साबित करने की आवश्यकता के बिना इसे साक्ष्य में पढ़ने में सक्षम बनाती है।

    बेंच की आगे की राय थी कि अभियोजन पक्ष द्वारा दायर की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आईपीसी की धारा 29 और सीआरपीसी की धारा 294(1) के दायरे में एक 'दस्तावेज़' है। और ऐसी रिपोर्ट को उस डॉक्टर की गवाही के स्थान पर या उसके स्थान पर ठोस सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है जिसने इसे तैयार किया या जारी किया, यदि इसकी वास्तविकता पर आरोपी द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

    इसलिए, मौजूदा मामले में, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रवेश पर चिह्नित किया गया था और वास्तविकता पर विवाद नहीं किया गया था, अदालत ने माना कि ऐसी रिपोर्ट को साक्ष्य में वास्तविक के रूप में पढ़ा जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा, न्यायालय ने अन्य भौतिक साक्ष्यों की जांच की, जिससे यह अकाट्य निष्कर्ष निकला कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में होमीसाइडल थी।

    इसने मृतक की मां की गवाही पर भी विचार किया, जो घटना की चश्मदीद गवाह थी और अपीलकर्ता के बयान के आधार पर इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि अपराध का हथियार बरामद किया गया था। ऐसे साक्ष्यों के आधार पर, न्यायालय का विचार था कि अपीलकर्ता वास्तव में अपराध का साजिशकर्ता है।

    हालांकि, बेंच का विचार था कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी को मृतक के साथ देखकर अचानक भड़क गया और अपराध का अंजाम पूर्व-निर्धारित नहीं था। इस प्रकार, उसकी सजा को धारा 304 भाग II के तहत गैर इरादतन हत्या की सजा में बदलना उचित समझा गया।

    अदालत ने मामले के रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि अपीलकर्ता पहले ही पांच साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा काट चुका है और इसलिए, उसने उसे पहले ही भुगती गई अवधि के लिए सजा सुनाई।

    केस टाइटल: लेवेन केरकेट्टा बनाम ओडिशा राज्य

    केस नंबर: जेसीआरएलए नंबर 43/2008

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (Ori) 111

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