हिंदू विवाह अधिनियम धारा 28, परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 पर प्रभावी, अपील करने की समय सीमा 90 दिन: गुजरात हाईकोर्ट

Avanish Pathak

23 Jan 2023 7:57 PM IST

  • हिंदू विवाह अधिनियम धारा 28, परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 पर प्रभावी, अपील करने की समय सीमा 90 दिन: गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक विवाद से उत्पन्न परिवार न्यायालय के फैसले या आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन है।

    यह आदेश दो प्रावधानों द्वारा उत्पन्न भ्रम को संबोधित करता है, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 के तहत निर्धारित अपील आदेश की तारीख से 90 दिन है, परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 अपील दायर करने के लिए केवल 30 दिनों की अवधि निर्धारित करती है। .

    जस्टिस एजे देसाई और जस्टिस राजेंद्र एम सरीन की खंडपीठ शिवराम दोदन्ना शेट्टी बनाम शर्मिला शिवराम शेट्टी 2017(1) एमएचएलजे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले से सहमति जताई, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत दायर अपील के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 के तहत निर्धारित सीमा की अवधि लागू होगी।

    आवेदक का यह मामला था कि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने आवेदक द्वारा प्रथम अपील दायर करने में सात दिनों की देरी के संबंध में आपत्ति जताई है, जबकि आवेदक ने तर्क दिया कि प्रथम अपील दायर करने में कोई देरी नहीं हुई है।

    हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28(4) के प्रावधान, जो वैवाहिक कार्यवाही में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने में 90 दिनों की सीमा प्रदान करता है।

    अदालत ने देखा,

    "हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

    उपरोक्त हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, पति और पत्नी और परिवार के सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के विवादों को हल करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली, न्यायिक अलगाव, तलाक, पति या पत्नी को बनाए रखना, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव, बच्चों की हिरासत आदि।

    पार्टियां हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के उक्त प्रावधानों के तहत उचित राहत की मांग कर सकती हैं। जब परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत पारिवारिक न्यायालयों के समक्ष ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं, तो परिवार न्यायालय को इस अधिनियम के तहत किए गए प्रावधान पालन करना चाहिए।

    अदालत ने आगे कहा, "हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 (4) को वर्ष 2003 में संशोधित किया गया था और सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे, एआईआर 2002 एससी 591 मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर 30 दिनों की अवधि बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया था।

    अंत में अदालत ने फैसला सुनाया कि अपील सुनवाई योग्य है क्योंकि यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर दायर की गई है।

    केस टाइटल: चौधरी चेतनाबेन दिलीपभाई बनाम चौधरी दिलीपभाई लवजीभाई


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