[धारा 27 आर्म्स एक्ट] अभियुक्त के कबूलनामे के आधार पर केवल हथियार की बरामदगी अपर्याप्त, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय महत्वपूर्ण: पटना हाईकोर्ट

Avanish Pathak

7 Oct 2023 12:52 PM GMT

  • [धारा 27 आर्म्स एक्ट] अभियुक्त के कबूलनामे के आधार पर केवल हथियार की बरामदगी अपर्याप्त, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय महत्वपूर्ण: पटना हाईकोर्ट

    पटना उच्च न्यायालय ने एक हत्या के मामले में आठ व्यक्तियों की सजा को पलटते हुए कहा है कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ के इनपुट के बिना, आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर हथियारों, विशेष रूप से पिस्तौल और कारतूस की खोज, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप स्थापित करने के लिए अपर्याप्त थी।

    जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने कहा,

    “...दो देशी पिस्तौल और दो 315 बोर जिंदा कारतूस की बरामदगी कथित अपराध के संबंध में अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि बरामद हथियार से गोली कैसे चलाई गई होगी।''

    “इस प्रकार, उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में और वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त तय कानून के पूरी तरह से आवेदन पर अपीलकर्ताओं की पहचान के संबंध में गंभीर संदेह को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि अदालत के लिए यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि क्या बरामद हथियार का इस्तेमाल अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपराध में किया गया है और इस प्रकार, बरामद हथियार की जांच करने में विफलता के कारण अभियोजन मामले में गंभीर कमजोरी आई है। तदनुसार, मुद्दा संख्या (V) नकारात्मक में तय किया गया है।

    यह मामला उस घटना से संबंध‌ित है, जहां शिकायतकर्ता-सह-अपीलकर्ता नरेश बरनवाल की पत्नी सुमन देवी को अपने परिवार के साथ राजगीर से जमुई, बिहार जाते समय दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। हमलावरों ने वहां मौजूद लोगों से उनका सामान भी लूट लिया।

    मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि अपीलकर्ता नरेश बरनवाल ने सात अन्य आरोपी अपीलकर्ताओं के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

    मुकदमे के बाद, श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, तदर्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-V, लखीसराय ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया और सजा के आदेश जारी किए। सभी अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120बी के तहत अपराध का दोषी पाया गया। बाद में उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    अदालत के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या बैलिस्टिक विशेषज्ञ के इनपुट के बिना, आरोपी अपीलकर्ताओं के कबूलनामे के आधार पर हथियारों, विशेष रूप से पिस्तौल और कारतूस की खोज, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी।

    इस मुद्दे को संबोधित करने में, अदालत ने इस बात पर विचार करना महत्वपूर्ण पाया कि मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर था, क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अपीलकर्ताओं की पहचान को लेकर अनिश्चितता थी, जैसा कि उपरोक्त बिंदुओं में चर्चा की गई है।

    अभियोजन पक्ष के दो गवाहों, राजीव चौधरी (पीडब्लू 8) और राज बंश सिंह (पीडब्लू 12) की गवाही की जांच करने पर, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं जीतू सिंह, रंजय सिंह की स्वीकारोक्ति के आधार पर दो स्थानीय रूप से निर्मित पिस्तौल और दो जीवित 315 बोर कारतूस की खोज की गई थी।

    तैयार किए गए मुद्दों पर आए निष्कर्षों के मद्देनजर, न्यायालय की यह सुविचारित राय थी कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, दोषसिद्धि का निर्णय मान्य नहीं है।

    इसने सत्र परीक्षण में श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, तदर्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-V, लखीसराय द्वारा पूर्व में पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को रद्द करते हुए आठ आपराधिक अपीलों की अनुमति दी।

    एलएल साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (Pat) 122

    केस टाइटल: खुशबू कुमारी बनाम बिहार राज्य

    केस नंबर: आपराधिक अपील (डीबी) नंबर 944/2014

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