धारा 267 सीआरपीसी | जांच के दरमियान प्रोडक्शन वारंट जारी करने के लिए क्रिमिनल कोर्ट से संपर्क किया जा सकता है: जेएंडके एंड एल हाई कोर्ट

Avanish Pathak

23 Dec 2022 5:12 PM IST

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    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि आपराधिक न्यायालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है और जिस संबंध में सीआरपीसी की धारा 267 के तहत प्रोडक्‍शन वारंट की मांग की गई है, वे केवल इस आधार पर प्रोडक्‍शन वारंट के लिए आवेदन को खारिज नहीं कर सकता है कि उसके समक्ष कोई मामला लंबित नहीं है।

    दूसरे शब्दों में, जांच के दरमियान अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति के बयान दर्ज करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने के लिए सीआरपीसी की धारा 267 के तहत आपराधिक अदालत से संपर्क किया जा सकता है।

    जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोहन लाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की कि क्या कोई आपराधिक अदालत या किसी मामले में स्पेशल जज एनआईए सीआरपीसी की धारा 267 के तहत प्रोडक्‍शन वारंट जारी करने से इनकार कर सकता है, जब उसके समक्ष कोई मामला ट्रायल या जांच के लिए लंबित नहीं है।

    मौजूदा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुख्य जांच अधिकारी ने सरकारी वकील के साथ एनआईए एक्ट की धारा 11 के तहत विशेष न्यायाधीश (तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) की अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 267 के तहत एक आवेदन दायर किया था और 2017 की एफआईआर के संबंध में न्यायिक हिरासत में बंद अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बार के खिलाफ प्रोडक्‍शन वारंट जारी किया गया।

    उक्त आवेदन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किया गया था और उसे केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अदालत जांच के दरमियान सीआरपीसी की धारा 267 के तहत प्रोडक्‍शन वारंट जारी करने के लिए सक्षम नहीं था और जब उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय के समक्ष कोई मामला लंबित नहीं है, जिसके खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की गई है उक्त आदेश को पीठ के समक्ष चुनौती दी जा रही थी।

    इस मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि धारा 267(1) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक आपराधिक अदालत, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के दरमियान, एक व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का जवाब देने के लिए या उसके खिलाफ किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए कैद या हिरासत में लेने का निर्देश दे सकती है।

    क्रिमिनल कोर्ट को यह भी अधिकार है कि वह कारागार के प्रभारी अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को पेश करने का निर्देश दे सकता है जिसे साक्ष्य देने के उद्देश्य से गवाह के रूप में परीक्षित किया जाना अपेक्षित हो।

    इस सवाल का जवाब देने के लिए पीठ ने राजस्थान राज्य बनाम संतोष यादव, 2005 (2) अपराध 272 में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का सहारा लिया, जिसमें राजस्थान की पूर्ण पीठ ने पूरे मामले के कानून का सर्वेक्षण किया।

    वर्तमान मामले में प्रचलित कानून को लागू करते हुए बेंच ने स्पष्ट किया कि एक आपराधिक न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है और जिसके संबंध में प्रोडक्शन वारंट की मांग की गई है, केवल इस आधार पर प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन को खारिज नहीं कर सकता है कि उसके समक्ष कोई मामला लंबित नहीं है।

    तदनुसार ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं पाया गया और इसलिए रद्द किया जाता है।

    केस टाइटल: राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुख्य जांच अधिकारी के माध्यम से, जम्मू बनाम तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय जम्मू।

    कोरम : जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोहन लाल

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