धारा 207 सीआरपीसी | आरोप पत्र सामग्री को पेश करने से इनकार करने का नतीजा अनुचित ट्रायल के रूप में होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

16 Aug 2022 3:15 PM IST

  • धारा 207 सीआरपीसी | आरोप पत्र सामग्री को पेश करने से इनकार करने का नतीजा अनुचित ट्रायल के रूप में होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक याचिकाकर्ता/अभियुक्त आरोपपत्र की सामग्री की सभी प्रतियों का हकदार होता, जिससे इनकार निस्संदेह निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ होगा और यह ट्रायल अनुचित होगा।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने ‌चिराग आर मेहता द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिस पर आईपीसी की धारा 364 ए और 506 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

    मेहता ने अतिरिक्त सिटी सिविल एंड सेशन जज, बेंगलुरु के आदेश पर सवाल उठाया था, जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 207 (पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति की आपूर्ति) के तहत चार्जशीट दस्तावेजों की प्रतियां मांगने के लिए उनके आवेदन को केवल आंशिक रूप से अनुमति दी थी।

    निचली अदालत ने आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां इस आधार पर देने से इनकार कर दिया था कि जांच अधिकारी ने उन्हें अदालत के समक्ष पेश नहीं किया है। आरोपी के वकील को अदालत के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी और मामले को आगे के सबूत के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

    निष्कर्ष

    शुरुआत में, पीठ ने मुजम्मिल पाशा बनाम एनआईए के मामले का उल्लेख किया जहां यह माना गया था कि धारा 207/208 सीआरपीसी के तहत बयानों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करते समय, मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सामग्रियों की एक सूची (जैसे बयान या जब्त की गईं वस्तुएं/दस्तावेज, जिन पर भरोसा नहीं किया गया) आरोपी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यदि आरोपी का यह विचार है कि उचित और न्यायसंगत परीक्षण के लिए ऐसी सामग्री का उत्पादन आवश्यक है, तो वह सीआरपीसी के तहत उचित आदेश मांग सकता है।

    आगे यह माना गया कि निष्पक्ष प्रकटीकरण की अवधारणा के दायरे में एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना भी होगा, जिसे अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, चाहे उेस अदालत में पेश किया है या नहीं।

    वह दस्तावेज अनिवार्य रूप से अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यहां तक ​​कि उन मामलों में भी जहां जांच के दौरान जांच एजेंसी द्वारा एक दस्तावेज प्राप्त किया गया है और अभियोजक की राय में प्रासंगिक है और सच्चाई तक पहुंचने में मदद करेगा, वह दस्तावेज भी आरोपी को पेश किया जाना चा‌हिए।

    तदनुसार हाईकोर्ट ने कहा,

    "इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता/अभियुक्त चार्जशीट सामग्री की सभी प्रतियों के हकदार हो जाएंगे, जिसका इनकार निस्संदेह निष्पक्षता के सिद्धांत के विपरीत होगा और एक अनुचित सुनवाई का परिणाम होगा।"

    अदालत ने आरोपी द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करने के लिए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में उल्लिखित कारणों का उल्लेख किया और कहा, "उपरोक्त कारण को धारा 207 सीआरपीसी के तहत आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति देने के लिए शायद ही संतोषजनक कहा जा सकता है।"

    पीठ ने यह जोड़ा,

    "इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश बिना समर्थन के है और आवेदन को पूर्ण रूप से अनुमति नहीं देने की सीमा तक समाप्त किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन में मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में एक निर्देश जारी किया जाना है।"

    केस टाइटल: चिराग आर मेहता बनाम कर्नाटक राज्य

    मामला संख्या: CRIMINAL PETITION NO. 5712 OF 2022

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (कर) 316

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