दवा निर्माता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, अगर वह लाइसेंस प्राप्त निर्माता से दवा प्राप्त करता है: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

Brij Nandan

5 Aug 2022 7:54 AM GMT

  • दवा निर्माता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, अगर वह लाइसेंस प्राप्त निर्माता से दवा प्राप्त करता है: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट (Jammu-Kashmir & Ladakh High Court) ने गुरुवार को कहा कि किसी दवा के निर्माता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट (Drugs And Cosmetics Act) की धारा 18 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, यदि वह एक विधिवत लाइसेंस प्राप्त निर्माता से दवा या कॉस्मेटिक प्राप्त किया है।

    जस्टिस संजय धर की एक पीठ सामूहिक रूप से उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ताओं ने सरकारी प्राधिकरण लद्दाख द्वारा उनके खिलाफ दायर शिकायत को चुनौती दी थी, जिसमें ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 की धारा 18 (ए) (आई) के साथ पठित धारा 27 (डी) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, कारगिल के समक्ष लंबित बताया गया था।

    याचिकाकर्ताओं ने उक्त शिकायत और उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस आधार पर प्रक्रिया जारी की गई थी कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत में कोई आरोप नहीं है कि उनके द्वारा दवा का उचित भंडारण नहीं किया गया था।

    याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि उन्हें दवा की घटिया गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जिसके वे केवल डीलर थे, निर्माता नहीं।

    रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चला है कि प्रतिवादी ड्रग इंस्पेक्टर, कारगिल ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सह-अभियुक्त की दुकान से एकत्र किए गए ड्रग टैबलेट उस्पस फोर्ट का सैंपल मानक गुणवत्ता का नहीं पाया गया।

    अभिलेख ने आगे खुलासा किया कि आवश्यक औपचारिकताएं और जांच पूरी करने के बाद, ड्रग इंस्पेक्टर ने उक्त सह-आरोपी दुकानदार के साथ-साथ वितरकों, डीलरों और निर्माताओं के रूप में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की।

    इस मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस धर ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 19 (3) बिल्कुल स्पष्ट है कि दवा के निर्माता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अधिनियम की धारा 18 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है यदि मामले में ये चीजें पाई जाती हैं-

    - कि उसने विधिवत लाइसेंस प्राप्त निर्माता, वितरक या डीलर से दवा या कॉस्मेटिक प्राप्त किया है।

    - कि वह नहीं जानता था या नहीं, उचित परिश्रम के साथ, धारा के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगा सकता है।

    - कि दवा या कॉस्मेटिक, जबकि उसके कब्जे में, ठीक से संग्रहीत किया गया था और उसी स्थिति में रहा जब उसने इसे हासिल किया था।

    जस्टिस धर ने आगे कहा,

    "उपरोक्त शर्तों को साबित करने का भार संबंधित डीलर पर होगा, लेकिन फिर वर्तमान मामले में आक्षेपित शिकायत में ऐसे दावे हैं जो इंगित करते हैं कि विचाराधीन दवा याचिकाकर्ताओं द्वारा ठीक से संग्रहीत की गई थी, जिन्होंने स्वीकार किया था, इसे वह एक विधिवत लाइसेंस प्राप्त निर्माता से प्राप्त किया था।"

    पीठ ने कहा कि शिकायत में किए गए कथन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि शिकायतकर्ता ने मामले की जांच के बाद खुद पाया था कि विचाराधीन दवा के निर्माता ने मानक गुणवत्ता वाली दवा का निर्माण और वितरण करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। स्पष्ट रूप से निहित है कि ड्रग इंस्पेक्टर को कोई सबूत नहीं मिला कि विचाराधीन दवा याचिकाकर्ताओं द्वारा उचित स्थिति में संग्रहीत नहीं की गई थी, जो डीलर थे और उन्होंने लाइसेंस प्राप्त निर्माता से दवा की आपूर्ति प्राप्त की थी।

    पीठ ने रेखांकित किया,

    "एक बार जब सामग्री से यह दिखाया जाता है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 19 (3) में उल्लिखित शर्तों को याचिकाकर्ताओं द्वारा संतुष्ट किया गया है, तो प्रतिवादी ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।"

    याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने आक्षेपित शिकायत और उससे निकलने वाली कार्यवाही को रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: नीना गुप्ता बनाम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख

    केस टाइटल : 2022 लाइव लॉ 87

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