धारा 143 एनआई एक्ट| आदेश में कार्यवाही की प्रकृति का सारांश रिकॉर्ड करने में विफलता तब तक ट्रायल को खराब नहीं करती, जब तक कि पूर्वाग्रह न दिखाया जाए: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

12 Dec 2022 9:49 PM IST

  • धारा 143 एनआई एक्ट| आदेश में कार्यवाही की प्रकृति का सारांश रिकॉर्ड करने में विफलता तब तक ट्रायल को खराब नहीं करती, जब तक कि पूर्वाग्रह न दिखाया जाए: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत को मामले को नए सिरे से ट्रायल के लिए वापस भेजने का निर्णय सतर्कता और विवेकपूर्ण तरीके से लेना चाहिए।

    जस्टिस डॉ एचबी प्रभाकर शास्त्री की पीठ ने 2 सितंबर, 2013 को अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई सजा को रद्द कर दिया था। मामले को नए सिरे से सुनवाई का आदेश देते हुए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया गया।

    पीठ ने कहा कि एनआई एक्ट की धारा 143 के अनुसार एनआई की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे की कार्यवाही प्रकृति में सारांश है।

    हालांकि, यही धारा मजिस्ट्रेट को तब सक्षम बनाती है, जब यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक की कारावास की सजा हो सकती है या किसी अन्य या किसी अन्य कारण से मामले की समरी ट्रायल अवांछनीय हो.....

    इस प्रकार, यह मजिस्ट्रेट को समन मामले के रूप में मामले की सुनवाई करने में सक्षम बनाता है।

    इसके अलावा पीठ ने कहा कि आरोपी ने निचली अदालत में ही दलील दी थी कि मजिस्ट्रेट द्वारा नए सिरे से मुकदमा चलाने की जरूरत है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित फैसले में आरोपी की ओर से पेश दलील पर विस्तृत चर्चा की है और एक विशिष्ट अवलोकन किया है कि पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट ने गवाहों के साक्ष्य के पूरे मेमो को रिकॉर्ड किया था, न कि साक्ष्य की ठोस बातों को जैसा कि सारांश परीक्षण के तहत आवश्यक है।

    यह देखते हुए कि पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट ने केवल साक्ष्य की ठोस बातों को दर्ज नहीं किया था। पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट ने मामले को वारंट केस के रूप में ट्रायल करने का फैसला किया होगा, पीठ ने कहा,

    "इसलिए, ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने अपना साक्ष्य दर्ज करते समय वारंट ट्रायल में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अपनाया। उन्होंने गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के ज्ञापन को पूरी तरह से दर्ज किया और विरोधी पक्ष को जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया, और पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को पूरी तरह से दर्ज किया गया है।"

    यह जोड़ा गया,

    "हालांकि, सत्र न्यायाधीश की अदालत ने केवल इस बिंदु पर कि मजिस्ट्रेट, समन मामले या वारंट मामले में साक्ष्य दर्ज करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, लिखित रूप में उसका कारण दर्ज नहीं किया था, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किए गए फैसले को रद्द कर दिया गया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज दिया।"

    अंत में अदालत ने कहा, "सत्र न्यायाधीश की अदालत को अपील पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था, इसलिए, विचाराधीन संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए और मामले को नए सिरे से निपटान के लिए सत्र न्यायाधीश की अदालत में भेजने की आवश्यकता है।"

    केस टाइटल: मैसर्स प्रधान मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स वर्जिन अपैरल्स और अन्य।

    केस नंबर : क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नंबर 773 ऑफ 2013।

    साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (कर) 511

    आदेश पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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