धारा 138 एनआई एक्ट| गैर-कार्यकारी निदेशक कंपनी के कार्यों/ चूक के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, जब तक कि वे दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल न हों: बॉम्बे हाईकोर्ट
Avanish Pathak
19 July 2022 4:14 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने टेक्प्रो सिस्टम्स लिमिटेड के स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए जिम्मेदार नहीं थे। अदालत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाले एक आवेदन पर विचार कर रही थी।
कोर्ट ने कहा, "गैर-कार्यकारी निदेशक जो प्रमोटर या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या प्रमोटर नहीं हैं, केवल एक कंपनी द्वारा चूक या ऐसे कृत्यों के संबंध में जिम्मेदार ठहराया जाएंगे, जो उनके ज्ञान के साथ, बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से, और उनकी सहमति या मिलीभगत से हुआ था..."।
जस्टिस प्रकाश डी नाइक ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया।
इलेक्ट्रोमैग ने एक मैटेरियल हैंडलिंग कंपनी टेक्प्रो सिस्टम्स के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ सामानों के बदले में उसके पक्ष में जारी 30 लाख रुपए का चेक अपर्याप्त धन के कारण डिसऑनर हो गया था। अगस्त, 2013 में टेक्प्रो और उसके निदेशकों, सचिव और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को देय नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
वर्तमान आवेदन सतविंदर जीत सिंह सोढ़ी और शक्ति कुमार बनर्जी, दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने आपराधिक शिकायत में दायर किया था। आवेदकों ने दावा किया कि वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में शामिल नहीं थे और उन्हें लेनदेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
अदालत ने कंपनी अधिनियम की धारा 149 (6)(9) और (12) (स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान) के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के मामले पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामलों में निर्णय पर भरोसा किया।
अदालत ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत एक व्यक्ति पर प्रतिवर्ती दायित्व होगा यदि वह व्यक्ति अपराध के समय कंपनी की दैनिक गतिविधियों को सक्रिय रूप से देखता है। केवल एक कंपनी के निदेशक होने के नाते एनआई अधिनियम के तहत किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
अदालत ने आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और बाकी आरोपियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई का आदेश दिया।
मामला संख्या : 2021 की आपराधिक आवेदन संख्या 74
केस टाइटल: सतविंदर जीत सिंह सोढ़ी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य