धारा 120 साक्ष्य अधिनियम | पावर ऑफ अटॉर्नी के अभाव में भी पत्नी वादी की ओर से गवाही देने में सक्षम: कर्नाटक हाईकोर्ट
Avanish Pathak
14 Aug 2023 8:21 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि वादी की पत्नी, उसे जारी की गई पावर ऑफ अटॉर्नी के अभाव में भी एक सिविल मुकदमे में मूल वादी की ओर से गवाही देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है।
धारवाड़ में बैठे जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने हाल ही में शशिकला और अन्य द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया था, जिसमें लक्ष्मण यदु कदम द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया गया था, जिसमें विवादित संपत्ति पर अधिकार और प्रतिवादियों को वादी के वास्तविक कब्जे और वैध अधिकार को परेशान करने से रोकने के लिए घोषणा की मांग की गई थी।
ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वादी ने गवाह बॉक्स में कदम नहीं रखा था और उसके स्थान पर उसकी पत्नी ने अपने पति द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जांच की थी।
अपीलकर्ताओं ने जानकी वशदेव भोजवानी और अन्य बनाम इंडसइंड बैंक लिमिटेड और अन्य (2005) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें यह माना गया था कि आदेश III नियम 1 और 2 सीपीसी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को प्रिंसिपल की ओर से "कार्य" करने का अधिकार देता है।
कोर्ट ने कहा,
"हमारे विचार में आदेश III, नियम 1 और 2 सीपीसी में प्रयुक्त शब्द "कार्य" केवल उपकरण द्वारा दी गई शक्ति के प्रयोग में पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा किए गए "कार्यों" के संबंध में ही सीमित है। "कार्य" शब्द का अर्थ होगा इसमें मूल के स्थान पर गवाही देना शामिल नहीं है।''
हालांकि हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 का उल्लेख किया और कहा, “यहां तक कि पावर ऑफ अटॉर्नी या इसकी वैधता के अभाव में भी पीडब्लू-1 वादी की पत्नी होने के नाते, मूल वादी की ओर से गवाही देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम थी। ”
यह देखा गया कि किसी लिखित प्राधिकार या पावर ऑफ अटॉर्नी के अभाव में भी पति या पत्नी एक सक्षम गवाह है।
कोर्ट ने कहा,
"यहां तक कि यह मानते हुए भी कि मूल वादी की पत्नी के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी को गलत माना जाता है और कानून के संचालन के आधार पर, पीडब्लू -1 को प्रिंसिपल अर्थात् उसके पति की ओर से बोलने में अक्षम माना जाता है, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 में पाया गया है, वादी के लिए और उसकी ओर से गवाही देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है।"
कोर्ट ने माना कि प्रथम अपीलीय अदालत ने वादी के मुकदमे का वैध फैसला सुनाया।
अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत शीर्ष अदालत के फैसले के संबंध में, पीठ ने कहा, “वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पीडब्लू-1 मूल वादी की पत्नी है, जानकी वशदेव भोजवानी (सुप्रा) में प्रतिपादित कानून के सिद्धांत मौजूदा मामले पर लागू नहीं है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के मद्देनजर पीडब्लू-1 अन्यथा मूल वादी, जो उसका पति है, की ओर से गवाही देने में सक्षम है।''
तदनुसार, कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।
केस टाइटल: शशिकला और अन्य और लक्ष्मण यदु कदम और अन्य
केस नंबर: नियमित द्वितीय अपील संख्या 1832/2005
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 306