धारा 116 साक्ष्य अधिनियम | मकान मालिक द्वारा परिसर में प्रवेश को स्वीकार करने वाला किरायेदार मकान मालिक के स्वामित्व पर विवाद नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

5 July 2022 10:29 AM GMT

  • धारा 116 साक्ष्य अधिनियम | मकान मालिक द्वारा परिसर में प्रवेश को स्वीकार करने वाला किरायेदार मकान मालिक के स्वामित्व पर विवाद नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक किरायेदारी विवाद में, जब किरायेदार एक पट्टा समझौते के तहत वादी (मकान मालिक) द्वारा उक्त संपत्ति में शामिल होने का विवाद नहीं करता है, तो वादी के स्वामित्व पर संदेह करने का सवाल ही नहीं उठता।

    ज‌स्टिस एनएस संजय गौड़ा की एकल पीठ ने चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन द्वारा दायर दूसरी अपील पर विचार करते हुए कहा, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 116 एक किरायेदार को मकान मालिक के स्वामित्व से इनकार करने की अनुमति नहीं देती है, यदि वह मकान मालिक द्वारा परिसर में उसके प्रवेश को स्वीकार करता है।"

    एसोसिएशन ने प्रतिवादी के पक्ष में पट्टे पर दी गई संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया था। प्रतिवादी हालांकि ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुए, उन्होंने कोई लिखित बयान दर्ज नहीं किया और न ही उन्होंने बहुत अंत तक कार्यवाही में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति के लिए एक आवेदन किया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने ऐसी अनुमति नहीं दी।

    व्यथित होकर प्रतिवादी ने अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा मामले को विचारण न्यायालय को एक निर्देश के साथ वापस भेज दिया किया विचारण न्यायालय को प्रतिवादी को अपना लिखित बयान दर्ज करने का अवसर देगा, उसके बाद मुद्दों को फ्रेम किया जाएगा और प्रतिवादी को सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करने के बाद, गुण के आधार पर वाद पर निर्णय लिया जाएगा।

    हालांकि, यहां अपीलकर्ता (मूल वादी) ने अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई "व्यापक टिप्पणियों" से व्यथित होने के कारण वादी के स्वामित्व पर सवाल उठाते हुए दूसरी अपील को प्राथमिकता दी।

    प्रतिवादी के वकील ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी का मुकदमा संपत्ति में शामिल होना वादी के साथ निष्पादित एक पट्टा समझौते के आधार पर था। इस प्रकार, यदि प्रतिवादी अपने और वादी के बीच किरायेदारी का विवाद नहीं करता है, तो अपीलीय न्यायालय स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटिपूर्ण था कि वादी का स्वामित्व संदिग्ध था।

    जिसके बाद कोर्ट ने कहा,

    "इस मामले में चूंकि यह प्रतिवादी द्वारा विवादित नहीं है कि उसे वादी द्वारा एक पट्टा समझौते के तहत उक्त संपत्ति में शामिल किया गया था, वादी के स्वामित्व पर संदेह करने का सवाल ही नहीं उठता।"

    यह जोड़ा,

    "इस मामले में, मेरे विचार में वादी के स्वामित्व के संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में की गई सभी टिप्पणियों पर विचारण न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया जाएगा। विचारण न्यायालय प्रतिवादी को बेदखल करने की मांग करने के लिए वादी के अधिकार के प्रश्न तक ही अपना विचार सीमित कर देगा और वादी के हक के प्रश्न में नहीं जाएगा।"

    केस टाइटल: चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन बनाम केएल जयप्रकाश

    केस नंबर: MSA No.28/2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 243

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