धारा 377 आईपीसी | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगाने वाली एफआईआर खारिज की

Avanish Pathak

17 Jun 2023 5:02 PM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के खिलाफ अपने सरकारी बंगले के पूर्व निवासियों और कर्मचारियों के साथ कथित रूप से अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।

    जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल जज बेंच ने शिकायत को 'राजनीतिक-उन्मुख-द्वेष' करार दिया।

    निर्णय

    सुनवाई के दरमियान, दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने खुद को यह तय करने तक सीमित रखा क्या यौन संबंध का उक्त कृत्य सहमति से किया गया है और क्या शिकायतकर्ता का आचरण और बयान इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि तत्काल अभियोजन दुर्भावनापूर्ण है।

    शिकायत पर विचार करने के बाद, अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि जब याचिकाकर्ता द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध का कथित अपराध किया गया था, तो उसने इस तरह के कृत्य का विरोध किया, खासकर जब यह 2010 से 2013 तक लगातार जारी रहा और शिकायतकर्ता का याचिकाकर्ता के घर में प्रवेश करने या बाहर जाने पर कोई भी प्रतिबंध भी नहीं था।

    सभी प्रासंगिक सामग्रियों को देखने के बाद, न्यायालय ने यह राय बनाई कि शिकायतकर्ता वास्तव में याचिकाकर्ता की छवि को 'कमजोर' करने में रुचि रखता था क्योंकि उसने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के नेता से संबंधित वकील के कहने पर हलफनामा तैयार किया गया था।

    अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि उसके पिता ने भी शिकायतकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया था कि वह नशे में था और उसे उच्च पदस्थ व्यक्तियों पर आरोप लगाने की आदत थी।

    खंडपीठ ने यह भी देखा कि शिकायतकर्ता का यह स्वीकार करना कि उसने सीडी की योजना बनाई और तैयार की, खुद शिकायतकर्ता के आचरण पर सवाल उठाता है और यह सुझाव देता है कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ सामग्री एकत्र करने पर तुला हुआ था ताकि बाद के समय में यह उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सके।

    तदनुसार, अदालत ने मामले को सहमति का मामला माना और कहा कि इसलिए यह धारा 377, आईपीसी के तहत दंडनीय नहीं है। इस प्रकार कोर्ट ने एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द कर याचिका को अनुमति दी।

    केस टाइटल: राघवजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

    केस नंबर: एमसीआरसी नंबर 8403/2016

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