[एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37] 'उचित आधार' का मतलब 'प्रथम दृष्टया' आधार से कुछ अधिक है: कलकत्ता हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

4 Feb 2022 5:00 AM GMT

  • [एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37] उचित आधार का मतलब प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है: कलकत्ता हाईकोर्ट

    नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 37 की व्याख्या करते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी अपराधी ने अपराध नहीं किया है, यह मानने के लिए 'उचित आधार' होना चाहिए, जो महज 'प्रथम दृष्टया' आधार से अधिक होना चाहिए।

    अधिनियम की धारा 37 इस कानून में निहित अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है और उन मामलों का प्रावधान करती है जहां आरोपी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। यह कुछ अपराधों के मामले में जमानत के लिए दोहरी शर्तें प्रदान करता है: पहला, आरोपी की बेगुनाही की प्रथम दृष्टया राय और दूसरा, जमानत पर रहते हुए आरोपी उसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा।

    न्यायमूर्ति बिभास रंजन डे ने कहा,

    "यह स्वयंसिद्ध है कि 'उचित आधार' का अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों पर विचार करता है कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है। इसके लिए ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के अस्तित्व की आवश्यकता है जो संतुष्टि को सही ठहराने के लिए पर्याप्त हैं कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 जमानत के लिए आवेदन की तुलना में अधिक कठोर दृष्टिकोण को अनिवार्य करती है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की गंभीरता को देखते हुए और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को नियंत्रित करने के लिए, एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत देने के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

    कोर्ट ने आगे रेखांकित किया,

    "एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 37 की सावधानीपूर्वक जांच के बाद हम पाते हैं कि जमानत देने की शक्ति का प्रयोग न केवल सीआरपीसी की धारा 439 में निहित सीमाओं के अधीन है, बल्कि धारा 37 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन भी है जो गैर-अस्थिर खंड के साथ शुरू होती है।''

    आगे की व्याख्या करते हुए, कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए दो शर्तों को पूरा करना चाहिए- पहली शर्त यह है कि अभियोजन को आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए; और दूसरा, यह है कि कोर्ट को संतुष्ट होना चाहिए कि यह 'विश्वास करने का उचित आधार' हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि इन दोनों शर्तों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है, तो जमानत अस्वीकृत करना नियम है।

    पृष्ठभूमि

    इस मामले में 7 अप्रैल, 2021 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की कोलकाता जोनल यूनिट (केजेडयू) से जुड़े संजीव कुमार नामक इंटेलिजेंस ऑफिसर को सुशांत डे के सहयोगियों- रवि और माणिक चंद्र दास द्वारा टाटा ऐस गोल्ड कार के जरिये "गांजा" की पर्याप्त मात्रा में तस्करी के संबंध में सूचना मिली थी, जिसे सुशांत डे के घर में उतारा जाना था और फिर उसे आसिम मिर्धा नामक व्यक्ति को आपूर्ति की जानी थी।

    उक्त जानकारी को दर्ज कर लिया था और वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करने के बाद एनसीबी अधिकारियों की एक टीम एनसीबी (केजेडयू) अधीक्षक के नेतृत्व में सुशांत डे के घर के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गई। लगभग 20.45 बजे उन्होंने उक्त वाहन को सुशांत डे के घर के पास आते देखा। इसके बाद दो व्यक्ति चालक केबिन से नीचे उतरे और नायलॉन के बोरे उतारने लगे। एनसीबी टीम ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद उन दो संदिग्धों ने स्वप्न विश्वास और सुशांत डे के रूप में अपनी पहचान का खुलासा किया।

    उसके बाद एनसीबी की टीम माणिक दास (याचिकाकर्ता) और आसिम मिर्धा के घर पहुंची। हालांकि माणिक दास अपने घर में नहीं मिला लेकिन असीम मिर्धा घर में मिला और पूछने पर उसने खुलासा किया कि उसे सुशांत डे द्वारा की गई व्यवस्था के माध्यम से उक्त गांजा खरीदना था। इसके बाद, उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत नोटिस भी दिया गया और उनका बयान दर्ज किया गया।

    रासायनिक प्रयोगशाला, कोलकाता की जांच रिपोर्ट में सभी जब्त किए गए सामान गांजा पाए गए और 25 जून, 202 को न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच के दौरान असित कर्मकार और माणिक दास को गिरफ्तार किया गया और उनके बयान एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए।

    टिप्पणियां

    कोर्ट ने कहा कि जमानत पर विचार के स्तर पर कोर्ट के पास सबूतों का मूल्यांकन करने की शक्ति नहीं है।

    तदनुसार, कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है और तदनुसार टिप्पणी की,

    "यह याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह पुख्ता और अभेद्य सबूतों से यह स्थापित करे कि वह मोबाइल फोन के माध्यम से गिरफ्तार सह-आरोपी के साथ बातचीत या संपर्क में नहीं था, जिस पर एनसीबी याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपियों के बीच सांठगांठ और उनके बीच साजिश का दावा करने के लिए निर्भर करता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के जनादेश को देखते हुए, याचिकाकर्ता इस तरह के दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि 'तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु सरकार' में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत सह-अभियुक्त के बयान का कोई मूल्य नहीं है और इस तरह के बयान का आधार पर जमानत अर्जी को खारिज नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया,

    "यहां तक कि अगर हम एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत सह-आरोपी के बयान को 'तूफान सिंह' मामले (सुप्रा) में निर्णय के भाव के संदर्भ में अनदेखा करते हैं, तो भी हम कॉल विवरण रिपोर्ट को अनदेखा करने में असमर्थ हैं। इस स्तर पर जमानत अर्जी का निपटारा करते समय हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में याचिकाकर्ता की मिलीभगत को नजरअंदाज नहीं कर सकते।"

    ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया।

    केस शीर्षक: माणिक दास @मानिक चंद्र दास बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)

    केस साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (कलकत्ता) 25

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